Women Wrestler Case : कोर्ट ने पूछा, आप गलती मानते हैं, बृजभूषण सिंह ने कहा - जब गलती की ही नहीं तो मानना क्यों

women wrestler case : दिल्ली की राउज एवेँन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण सिंह से पूछा कि क्या आप अपनी गलती मानते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि गलती मानने का कोई सवाल ही नहीं, जब गलती की ही नहीं तो मानना क्यों।

Written By :  Rajnish Verma
Update: 2024-05-21 10:47 GMT

Women Wrestler Case : भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। हालांकि उन्होंने आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह मुकदमे का सामना करेंगे। बता दें कि कुछ महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौनशोषण का आरोप लगाया था।

दिल्ली की राउज एवेँन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत की अदालत में केस पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ सात धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप अपनी गलती मानते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि गलती मानने का कोई सवाल ही नहीं, जब गलती की ही नहीं तो मानना क्यों। इसके साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों से भी साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पास पक्के सबूत हैं। हम मुकदमे का सामना करेंगे।


पूर्व सहायक सचिव ने भी खुद को बताया बेकसूर

इस मामले में अन्य आरोपी कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने खुद को बेकसूर बताया। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, उनके पास सबूत हैं। उन्होंने कभी भी घर पर भी नहीं बुलाया है, कभी डांटा-धमकाया भी नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर ने सभी आरोप से इनकार कर दिया है, वह मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इनके खिलाफ काेर्ट में ट्रायल शुरु होगा।

एक जून को होगी मामले की सुनवाई

वहीं, इसी मामले में बृज भूषण शरण सिंह के वकील ने विदेश यात्रा से जुड़े दस्तावेज और सीडीआर की मांग करते हुए कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। वकील ने तर्क दिया कि विदेश में जिस होटल में खिलाड़ी रूके हुए थे, वहां वह रुके ही नहीं। दिल्ली कार्यालय की घटनाओं की बात है तो मैं दिल्ली में था ही नहीं। इस याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इस मामले में अब 1 जून को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। 

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