Women Reservation Bill: महिला कोटा: जनगणना और परिसीमन के बाद होगा लागू

Women Reservation Bill: 128वां संविधान संशोधन विधेयक, 108वें संविधान संशोधन विधेयक (2010 में राज्य सभा द्वारा पारित) की तरह संविधान में नए अनुच्छेद-अनुच्छेद 330ए और 332ए-जोड़ने का प्रस्ताव करता है।

Written By :  Neel Mani Lal
Update:2023-09-19 16:44 IST

Women Reservation Bill 2023 (Photo-Social Media)

Women Reservation Bill: महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 15 साल के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का काम परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही लागू होगा। यानी अभी कुछ साल लग जायेंगे।

लोकसभा में पेश विधेयक में कहा गया है कि - संविधान (एक सौ अट्ठाईसवाँ संशोधन) विधेयक 2023 के अनुसार, जितना संभव हो, लोकसभा के सीधे चुनाव के लिए कुल सीटों की एक तिहाई (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित) महिलाओं द्वारा भरी जानी हैं। विधेयक में विधानसभाओं और दिल्ली के लिए समान प्रावधान का प्रस्ताव है।

128वां संविधान संशोधन विधेयक, 108वें संविधान संशोधन विधेयक (2010 में राज्य सभा द्वारा पारित) की तरह संविधान में नए अनुच्छेद-अनुच्छेद 330ए और 332ए-जोड़ने का प्रस्ताव करता है। ये नए प्रावधान क्रमशः लोकसभा और विधानसभाओं के लिए बदलाव पेश करेंगे। इस भाग या भाग अष्टम के पूर्ववर्ती प्रावधान में किसी बात के बावजूद, लोकसभा, राज्य की विधान सभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित संविधान के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

विधेयक के अनुसार - संविधान के एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन के शुरू होने के बाद ली गई पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होने और इस उद्देश्य के लिए परिसीमन की कवायद शुरू होने के बाद यह प्रभावी हो जाएगा, और इसका प्रभाव ऐसी शुरुआत की तारीख से 15 साल की अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा।

आसान भाषा में कहें तो अब जो जनगणना होगी और उसके बाद जो परिसीमन का काम होगा उसके बाद महिला आरक्षण के प्रावधान लागू हो जायेंगे और 15 साल तक प्रभावी रहेंगे। विधेयक यह भी कहता है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन प्रत्येक आगामी परिसीमन के बाद प्रभावी होगा जैसा कि संसद तय करेगी।

इससे पहले लोकसभा में हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी थी। 

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