'वायनाड सीट रिजर्व हो गई तो...', गृहमंत्री शाह का राहुल गांधी पर तंज, बताया क्यों बिना परिसीमन लागू नहीं हो सकता महिला आरक्षण?

Amit Shah On Women Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक अर्थात 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल' पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके पक्ष में तर्क रखते हुए विपक्ष को जवाब दिया। ये बिल लोकसभा से पास हो चुका है। बिल के पक्ष में 454 जबकि विरोध में 2 वोट पड़े।

Report :  aman
Update:2023-09-20 22:58 IST

Amit Shah and Rahul Gandhi (Social Media) 

Amit Shah On Women Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक (इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल नाम दिया गया) पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार (20 सितंबर) को उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर जवाब दिया। अमित शाह ने परिसीमन (Delimitation) से जुड़े संशय को भी बेहतर तरीके से दूर किया।  

लोकसभा में अमित शाह ने कहा, 'महिला आरक्षण बिल में नया अनुच्छेद- 330ए (Article 330A) जो कि लोकसभा में एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करेगा। वहीं  राज्य विधानसभा में आर्टिकल- 332ए (Article- 332A) रिजर्वेशन का प्रावधान करेगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट पर इस वर्ग से आने वाली महिलाओं को आरक्षण मिलेगा।'

ओबीसी आरक्षण, परिसीमन, जनगणना...शाह का जवाब 

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने महिला आरक्षण से जुड़े सवालों का एक-एक कर जवाब दिया। उन्होंने महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन (Reservation for OBC women) पर उन्होंने कहा, 'ओबीसी आरक्षण, परिसीमन, या जनगणना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला जवाब, विद्यमान संविधान में तीन तरह के सांसद आते हैं, जो सामान्य, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) कैटेगरी से होते हैं। ये तीनों श्रेणियों में हमने महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण किया है। अब एक तिहाई सीटों को आरक्षित करना है तो वह सीट कौन तय करेगा? हम करें? इसी दौरान अमित शाह ने कहा, अगर वायनाड सीट आरक्षित हो गया तो आप कहेंगे हमने राजनीति की।' वायनाड की चर्चा कर शाह ने राहुल पर तंज कसा। 

परिसीमन कमीशन पर ये कहा

अमित शाह ने परिसीमन कमीशन (Delimitation Commission) को लेकर कहा कि, 'ये हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है। जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस करते हैं। इसमें चुनाव आयोग के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि भी रहते हैं। इस कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक-एक सदस्य उस समिति के सदस्य होते हैं।'

ऐसे तय होगा एक तिहाई सीटों का रिजर्वेशन

केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा, 'अगर एक तिहाई सीटों का रिजर्वेशन करना है तो ये कौन तय करेगा? ये सवाल भी मन में उठना लाजमी है। फिर उन्होंने समझाया, 'परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) हर राज्य में जाकर पारदर्शिता से इसका नीति निर्धारण करते हैं। शाह ने आगे कहा कि, कुछ लोगों ने आज सोशल मीडिया पर भूमिका बनाना शुरू किया है।'

अमित शाह का विपक्ष पर हमला

बीजेपी सांसद अमित शाह ने सदन में संबोधन के दौरान विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, 'विपक्षी दल हमसे 10 साल का हिसाब मांगते हैं। जबकि, खुद 60 साल का हिसाब नहीं देते। उन्होंने आगे कहा, 'कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण (women empowerment) एक राजनीतिक एजेंडा और मुद्दा भर हो सकता है। कुछ दलों के लिए ये चुनाव जीतने का हथियार हो सकता है। लेकिन, मेरी पार्टी और मेरे नेता पीएम नरेंद्र मोदी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है।' 

'...पहले श्रीगणेश तो करो'

गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा, 'कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बिल का समर्थन मत करो। क्योंकि इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और मुसलमानों का आरक्षण (Muslims Reservation) नहीं है। लेकिन, मैं कहता हूं क्या आप समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण (Women Reservation) आ जाएगा? ये 2029 के बाद आएगा। अगर, समर्थन कर दिया तो एक गारंटी हो गई। फिर जो भी सरकार आएगी, जो बदलाव करेगी वो भी शामिल होगा। लेकिन, पहले एक बार श्रीगणेश तो करो।'

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