Jharkhand: सोरेन परिवार की मुश्किलें बढ़ी, ईडी करेगा उनके संपत्ति की जांच
झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के परिवार और उनके करीबियों की संपत्ति की जांच का आदेश प्रवर्तन निदेशालय को दिया है।
Jharkhand: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Jharkhand Chief Minister Hemant Soren) और उनके परिवार के सदस्यों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand HC) ने सीएम सोरेन (CM Hemant Soren) के परिवार और उनके करीबियों की संपत्ति की जांच का आदेश प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी को दिया है। दरअसल शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand HC) में सोरेन परिवार की संपत्ति के जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, रवि केजरीवाल और अमित अग्रवाल समेत कुल 13 लोगों की संपत्ति के जांच के आदेश दिए।
अदालत के आदेश के मुताबिक इस हाईप्रोफाइल मामले की जांच ईडी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज करेगी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इस मामले में शामिल 300 से अधिक कंपनीज के क्रेडिंशयल जांच करेगी और पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय भी आरओसी के समानांतर जांच कर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, रवि केजरीवाल,अमित अग्रवाल, रमेश केजरीवाल, राजीव अग्रवाल, निधि अग्रवाल, प्रेमनाथ माली, रंजन साहू, विवेकानंद राउत सहित कुल 13 लोगों की संपत्ति की जांच होगी।
याचिकाकर्ता ने कही ये बात
झारखंड की सबसे ताकतवर और रसूखदार सिय़ासी परिवार के खिलाफ अदालत के जरिए मोर्चा खोलने वाले याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने बताया कि पूरे मामले में शैल कंपनियों का बड़ा रोल है। इन शैल कंपनियों में पैसे किस रूप में निवेश किए गए और उससे किस तरह लाभ कमाया गया। इन तमाम मालमों की जांच प्रवर्तन निदेशालय करेगी। उन्होंने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी।
झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार की अगुवाई कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए ये एक बड़ा झटका है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को हेमंत सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अब देखना यह है कि ईडी इस पूरे मामले में क्या कुछ खंगाल कर सामने ला पाती है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन लगातार मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ दुरूपयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में अदालत के इस आदेश के बाद वो बैकफुट पर हैं।
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