नई दिल्ली: बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर समेत कई चीजें आपके लिए आधार से लिंक करना अनिवार्य है ओर इसी में पैन को आधार से लिंक करना भी शामिल हैं
अगर अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आज इसकी अंतिम तारीख है । 30 जून को इसकी डेडलाइन खत्म हो रही है।
आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को देखते हुए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई थी।
अब इस डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया हैं ऐसे में अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करेंगे, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
हालांकि ये माना जा रहा हे कि सरकार इसकी तारीख और आगे बढायेगी ।