अजमेर बम ब्लास्ट: 9 साल बाद आया फैसला, RSS नेता समेत 2 को उम्रकैद की सजा

Update: 2017-03-22 00:46 GMT

जयपुर: अजमेर दरगाह में साल 2007 में हुए बम विस्फोट के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी पाए गए भावेश पटेल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता देवेंद्र गुप्ता और को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसके साथ ही पटेल पर 10,000 रुपये तथा गुप्ता पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

बता दें कि इससे पहले दोनों दोषियों को 18 मार्च को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई आज तक के लिए टाल दी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मामलों की विशेष अदालत के जज ने 8 मार्च को इस मामले में फैसला सुनाया। अपने फैसले में अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में 11 अक्टूबर 2007 को हुए बम विस्फोट मामले में देवेन्द्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी करार दिया।

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असीमानंद सहित 7 आरोपी बरी

दोषी करार आरोपियों में सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। जबकि कोर्ट ने असीमानंद सहित 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने देवेन्द्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया था। अजमेर दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को हुए धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 15 अन्य घायल हुए थे।

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