इलाहाबाद: दादरी बीफ कांड में अखलाक की हत्या मामले में सीबीआई से जांच की मांग के लिए दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार से एक माह में जवाब मांगा है। याचिका पर कोर्ट 6 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके नारायण और न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस की खंडपीठ ने स्थानीय भाजपा नेता संजय सिंह की याचिका पर दिया है।
पुलिस पर सही जांच नहीं करने का आरोप
याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस इस घटना की सही जांच नहीं कर रही है। कहा गया है कि याची के बेटे ने ही पुलिस को भीड़ द्वारा अखलाक को पीटने की सूचना दी थी। परंतु पुलिस अब उसे ही फंसा रही है। वास्तविक अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ रही है। इस नाते याचिकाकर्ता ने इस घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है।
क्या था मामला?
मालूम हो कि दादरी के एक मंदिर में लाउडस्पीकर से बीफ खाने की अफवाह फैली जिस पर एक समुदाय के हजारों लोग एकत्र हो गए और अखलाक के घर धावा बोल दिया था। मारपीट व तोड़फोड़ की घटना के दौरान अखलाक की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिसिया कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित हो बताते हुए घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी।