इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की पांच साल की परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका बुधवार (28 फरवरी) को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करने का आदेश दिया। आयोग का कहना था कि वह संवैधानिक संस्था है लिहाजा सीबीआई इसकी जांच नहीं कर सकती।
आयोग की परीक्षाओं में धांधली की शिकायतों पर राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। दोनों पक्ष की ओर से लंबी बहस के बाद कोर्ट ने 7 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था।