HC की शुगर मिल को चेतावनी, गन्ना किसानों का बकाया नहीं चुकाया तो...

Update:2017-09-14 02:53 IST
हाईकोर्ट की शुगर मिल को चेतावनी, गन्ना किसानों का बकाया न चुकाया तो...

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मोदी ग्रुप के एसबीईसी मलकपुर, बागपत शुगर मिल को गन्ना किसानों का बकाया चुकाने के संबंध में शिड्यूल बनाकर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मिल को चेताते हुए कहा है कि बकाया न चुका पाने की स्थिति में कोर्ट गन्ना आयुक्त को रिकवरी के लिए आवश्यक निर्देश देने को बाध्य होगी।

यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस डीएस त्रिपाठी की बेंच ने धूम सिंह की ओर से दाखिल पीआईएल पर दिया है। मामले में याची का कहना है, कि मिल द्वारा किसानों से खरीदे गए गन्नों का 226.46 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। जबकि कानून के मुताबिक गन्ने के बकाए का भुगतान 15 दिनों में अर्थात 2 मई को ही हो जाना चाहिए था।

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मिल के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं

याचिका पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने मिल को चेतावनी दी और मिल की ओर से पेश वकील को इस संबंध में जवाब देने के लिए 24 घंटों का समय दिया। याची के वकील ने बताया कि बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान मिल की तरफ से भुगतान के लिए लोन का आवेदन करने की बात कही गई। लेकिन कोर्ट मिल के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने मिल को 19 सितम्बर तक भुगतान के संबंध में शिड्यूल बनाकर कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया।

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...नहीं तो होगी रिकवरी

वहीं, राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा, कि 'यदि मिल किसानों का भुगतान नहीं करती है तो सरकार रिकवरी के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।' मामले की अग्रिम सुनवाई 19 सितम्बर को होगी।

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