मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की विवादित आदर्श सोसायटी को गिराने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
गौरतलब है कि इस बिल्डिंग विवाद के चलते ही कांग्रेस पार्टी के राज्य के तत्कालीन सीएम अशोक चव्हाण को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जांच में उनका नाम भी सामने आया था।
सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए दिए 12 हफ्ते
-हाईकोर्ट ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 12 हफ्तों का समय दिया है।
-इस बीच इमारत गिराने के आदेश पर रोक रहेगी।
-कोर्ट ने सरकार से कहा है कि उन सभी नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया।
नियमों का उल्लंघन कर बनी थी बिल्डिंग
-आदर्श हाउसिंग सोसायटी मुंबई के कोलाबा में स्थित है।
-यह इमारत तटवर्ती नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई थी जिस पर 1999 से ही विवाद है।
-मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी आरोपी हैं।
-फरवरी 2016 में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीवी राव ने अशोक चव्हाण के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।
-सीबीआई ने 8 अक्टूबर 2015 को राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी।
फैसले पर क्या कहा अशोक चव्हाण ने
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अशोक चव्हाण ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं, इस बिल्डिंग में फ्लैट पाने वाले कई लोगों ने कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।