नई दिल्ली: आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं देकर केंद्र सरकार ने गहरा झटका दिया है। मध्यम वर्ग को इससे काफी निराशा हुई है। सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों को जमा पर 50 हजार रुपए की आय की छूट को टैक्स से अलग रखा गया है।
बजट में रॉ काजू पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा चुनिंदा आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी, 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत बढी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। हेल्थ एजुकेशन सेस को बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है।
बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है । ये 15 प्रतिशत बना रहेगा। अब 1 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स पर 10 फीसदी लॉन्ग टर्म गेन्स रहेगा। हालांकि, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में मामूली बदलाव का प्रस्ताव बजट में किया गया है।
बजट में LIC के सीनियर सिटीजंस के लिए 8 फीसदी एश्योर्स इनकम प्लान्स 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन से सरकार को 8,000 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। सीनियर सिटीजंस को 50,000 रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम पर छूट दी गई है। MSME को कॉरपोरेट टैक्स में छूट देने से 7,000 करोड़ रुपए राजस्व घटेगा। इनकम टैक्स में 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मंजूरी दी गई है।