HC ने पलटा ममता सरकार का फैसला, मुहर्रम के दिन मूर्ति विसर्जन से हटी रोक

Update: 2017-09-21 09:24 GMT
हाईकोर्ट से ममता सरकार को फटकार, कहा- दो समुदायों के बीच ना करें भेदभाव

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मूर्ति विसर्जन पर राज्य सरकार का फैसला पलट दिया है। कोर्ट ने मुहर्रम के दिन विसर्जन से रोक को हटा दिया है। गुरुवार (21 सितंबर) को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा, कि 'प्रतिबंध लगाना सबसे आखिरी विकल्प है। आखिरी विकल्प का इस्तेमाल सबसे पहले क्यों? सरकार को सिलसिलेवार तरीके से कदम उठाने होंगे।'

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हाईकोर्ट ने कहा है, कि 'सरकार को प्रतिबंध लगाना था तो सभी पर क्यों नहीं लगाया। सरकार बिना आधार अधिकार का इस्तेमाल कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा, कि 'सरकार कैलेंडर को नहीं बदल सकती। क्योंकि आप सत्ता में हैं, इसलिए दो दिनों के लिए बलपूर्वक आस्था पर रोक नहीं लगा सकते हैं। सरकार को हर हालात के लिए तैयार रहना होगा।'

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प्रतिबंध लगाना है तो सभी पर क्यों नहीं

हाईकोर्ट ने कहा है, कि 'सरकार को प्रतिबंध लगाना है तो सभी पर क्यों नहीं लगाया। सरकार बिना आधार अधिकार का इस्तेमाल कर रही है।' हाईकोर्ट ने कहा कि 'सरकार कैलेंडर को नहीं बदल सकती है, क्योंकि आप सत्ता में हैं, इसलिए दो दिनों के लिए बलपूर्वक आस्था पर रोक नहीं लगा सकते हैं। सरकार को हर हालात के लिए तैयार रहना होगा।'

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बुधवार को भी फटकारा था

इससे पहले बुधवार को भी कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने सरकार पर टिप्पणी करते कहा, था कि 'आप दो समुदायों के बीच दरार पैदा क्यों कर रहे हैं? दुर्गा पूजा और मुहर्रम को लेकर राज्य में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है, उन्‍हें साथ रहने दीजिए।'

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