GST काउंसिल: इन वस्तुओं और सेवाओं की दरें हुईं कम, देखें पूरी लिस्ट

Update:2018-01-19 10:29 IST
GST काउंसिल: इन वस्तुओं और सेवाओं की दरें हुईं कम, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की बैठक में 29 हैंडिक्राफ्ट आइटमों पर टैक्स खत्म करने का फैसला लिया गया है। साथ ही 39 वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम करने का निर्णय लिया गया। आम बजट से ठीक पहले जीएसटी परिषद की बैठक से जनता को राहत मिली है। बैठक में पेट्रोल-डीजल और रियल एस्टेट को लेकर कोई फैसला नहीं किया जा सका।

वहीं, बायोडीजल, हीरे एवं कीमती रत्नों, बॉटल्ड वॉटर, शुगर कैंडी, टेलरिंग सर्विसेज, एम्यूजमेंट पार्कों और लो-कॉस्ट हाउजिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की दरें घटाई गई है।

10 दिन बाद फिर होगी बैठक

जीएसटी परिषद ने बैठक में 29 चीजों पर जीएसटी को घटाकर शून्य (0) फीसदी कर दिया है। जिन उत्पादों पर जीएसटी कम किया गया है, उनमें ज्यादा हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद शामिल हैं। इसके साथ ही परिषद ने 39 चीजों पर जीएसटी कम कर 5 फीसदी व 12 फीसदी कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही जीएसटी रिटर्न भरने के लिए फॉर्म का सरलीकरण करने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके बारे में 10 दिन बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फिर बैठक होगी।

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जानें किन वस्तुओं पर कितना कम हुआ जीएसटी...

इन पर 28 प्रतिशत से कम हुए जीएसटी

-बायो डीजल से चलनेवाली पुरानी बसें। पुराने लग्जरी यात्री वाहनों को छोड़कर सभी पुराने वाहनों पर जीएसटी 28 फीसदी से घटकर 12 प्रतिशत किया गया।

इन पर 18 से घटकर हुआ 5 फीसदी

-प्रक्षेपण वाहन, उपग्रह और पेयलोड के लिए आवश्यक वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरण, असेसरीज, कल-पुर्जे, स्पयेर टूल्स।

-निजी रसोई गैस आपूर्तिकताओं द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति।

-इमली बीज पाउडर।

-कोन में पैक मेंहदी।

इन पर 12 से घटकर 5 फीसदी हुआ जीएसटी

-वेल्वेट कपड़ों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत की गई है।

इन पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटकर 12 फीसदी हुआ

-20 लीटर के जार में बंद पेयजल।

-चीनी वाली कंफेक्शनरी।

-बायो डीजल

-ड्रिप सिंचाई उपकरण और मैकेनिकल स्प्रेयर

-उर्वरक योग्य फॉस्फेरिक एसिड

-12 तरह के बॉयो कीटनाशक

-बांस के घर बनाने के लिए उपयोगी कनेक्टर।

-हीरे और कीमती पत्थर पर टैक्स में कटौती की गई है।

-हीरे और कीमती पत्थरों पर जीएसटी की दर को तीन फीसदी से कम कर 0.25 फीसदी किया गया है।

आगे की स्लाइड में देखें अन्य वस्तुओं की सूची ...

इन पर बढ़ा टैक्स

-बिना तेल निकाले गए चावल के छिलके पर जीएसटी दर शून्य से बढ़ाकर 5 प्रतिशत हुआ है।

-फिल्टर वाली सिगरेट पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गई है।

ये सामान हुए टैक्स फ्री

-हस्तशिल्प उत्पादों की श्रेणी में शामिल 40 वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं।

-तेल निकाला हुआ चावल का छिलका।

-विभूत, हियरिंग उपकरणों के निमार्ण के लिए उपकरण।

ये सेवाएं हुईं सस्ती

-थीम पार्क, वॉटर पार्क, जॉय राइड, मेरी गो राउंड, गो कार्टिंग बैलेट जैसी सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। यह पहले 28 प्रतिशत था।

ये सेवाएं सस्ती हुईं

-कपड़ों की सिलाई से जुड़ी सेवाओं और चमड़े के सामान, फुटवियर उत्पादन पर जीएसटी 18 प्रतिशत से से घटकर 5 फीसदी रह गया है।

इन पर जीएसटी 18 फीसदी से घटकर 12 फीसदी हुआ

-मेट्रो और मोनो रेल निर्माण प्रॉजेक्ट।

-पेट्रोलियम पदार्थों और नैचरल गैस की माइनिंग, ड्रिलिंग सर्विसेज।

-पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स क्रेडिट के साथ जीएसटी घटाकर 12 प्रतिशत और टैक्स क्रेडिट के बिना 5 फीसदी किया गया है।

-मिड डे मील के लिए बननेवाली बिल्डिंग पर 12 फीसदी जीएसटी।

वहीं, अब थीम पार्क, वाटर पार्क बनाने पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 फीसदी किया गया है।

इन सेवाओं पर भी दी गई राहत

-इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी वन और एमआईजी भवन के लिए घोषित क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत घर के निर्माण पर जीएसटी दरें कम होंगी। साथ ही सभी तरह के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए शुल्क और सेवाओं पर जीएसटी में छूट दी गई है।

-आरडब्ल्यूए मेंबर्स को दी जा रही सेवाओं पर छूट सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए की गई है।

-शिक्षकों, छात्रों या स्टाफ के यातायात सेवाओं पर भी जीएसटी से छूट दी गई है। लेकिन यह छूट हायर सेकंडरी तक ही लागू होगी।

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