इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को यूपी की पूर्व सीएस नीरा यादव और सीनियर आईएएस राजीव कुमार की भ्रष्टाचार के आरोप में मिली सजा को बहाल रखा और सजा के खिलाफ इनकी अपील को खारिज कर दिया। ये आदेश जस्टिस हर्ष कुमार ने दिया था। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों की अपील खारिज करते हुए कहा कि इन पर लगे आरोप साबित हो चुके हैं और ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं जिसके आधार पर सजा खत्म की जा सके।
क्या होगा असर
-अपील खारिज होने से दोनों अधिकारियों को जेल जाना पड़ सकता है।
-दोनों अधिकारियों को सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने 20 नवंबर 2012 को भ्रष्टाचार के मामले में 3-3 वर्ष की कठोर कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी।
-दोनों ने नोएडा में अपने कार्यकाल में प्लाट आवंटन में अनियमितता बरती थी।
क्या है मामला?
-गौरतलब है कि पूर्व सीएस नीरा यादव और सीनियर आईएएस राजीव कुमार नोएडा में चेयरमैन व डिप्टी सीईओ थे।
-इन दोनों ने पद का दुरूपयोग करते हुए प्लाटों के आवंटन में व्यापक अनियमितता के आरोप लगे थे।
-सीबीआई ने जांच कर दोनों अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था और उसके बाद सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चलाया था।
-आरोप साबित होने पर दोनों को स्पेशल जज सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 13 के तहत तीन साल कैद और जुर्माने की सजा दी थी ।