नई दिल्लीः मोदी सरकार ने जीएसटी बिल में कुछ प्रमुख बदलावों को बुधवार को मंजूरी दी। राज्यों को एक फीसदी अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने संबंधी प्रावधान हटा लिया गया। जीएसटी अमल में आने के पहले पांच साल के दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए। जीएसटी बिल में ये भी प्रावधान किया जाएगा कि इसके लागू होने पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की सूरत में जीएसटी परिषद में मामला जाएगा और वही फैसला करेगी।
क्या है खास?
-बिल में एक फीसदी अंतरराज्यीय कर को खत्म कर सरकार ने विपक्षी दल कांग्रेस की तीन में से एक प्रमुख मांग को मान लिया है।
-कांग्रेस के विरोध की वजह से ही जीएसटी विधेयक राज्यसभा में अटका हुआ है।
-कांग्रेस की दो अन्य प्रमुख मांगों पर कोई पहल नहीं हुई है।
-कांग्रेस की मांग है कि जीएसटी की अधिकतम दर का संविधान में उल्लेख किया जाए और कर विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता वाली संस्था करे।
-जीएसटी बिल में बदलावों पर राज्यों की सहमति होने और विधेयक में संशोधनों पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार को जीएसटी विधेयक के राज्यसभा में पास होने की उम्मीद है।