लालू की 'होली' का रंग हुआ भंग, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Update: 2018-02-23 10:45 GMT

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में सजा भोग रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को तगड़ा झटका दिया और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी । लिहाजा अब लालू यादव को इस बार जेल में ही होली मनानी पड़ेगी।

लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक मामले में आधी सजा पूरी नहीं हो जाती है, तब तक जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।

लालू यादव ने देवघर कोषागार मामले में हुई साढे तीन साल की सजा पर जमानत की अर्जी दी थी। ऐसे में लालू यादव को कम से कम 21 महीने जेल में बिताने होंगे, जिसके बाद ही उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।

आरजेडी सुप्रीमो ने होली से पहले मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इससे उनके बाहर आने की उम्मीद कमजोर होती दिख रही है।वहीं, चाईबासा मामले में दायर जमानत याचिका पर नौ मार्च को सुनवाई होगी। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को पांच साल की सजा सुनाई है।

इसके अलावा डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में लालू प्रसाद सहित अन्य आरोपी सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में पेश हुए। इस मामले में सीबीआई की ओर से गवाही दर्ज होनी थी, लेकिन गवाह नहीं पहुंचे जिससे गवाही नहीं हो सकी। अब अदालत ने गवाहों पर सख्ती दिखाते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

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