बड़ी कामयाबी: अगस्ता वेस्टलैंड डील- बिचौलिए मिशेल के प्रत्यर्पण का आदेश

Update: 2018-09-19 04:42 GMT

नई दिल्ली:अगस्ता वेस्टलैंड डील में वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण का आदेश दुबई की अदालत ने दिया। इससें क्रिश्चियन मिशेल का जल्द प्रत्यर्पण होगा। घोटाले की जांच में जुटी एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3,600 करोड़ रुपये की डील के कथित बिचौलिए एवं ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। क्रिश्चियन मिशेल जेम्स (54) के खिलाफ कानूनी फैसला अरबी भाषा में है और भारतीय अधिकारियों के आग्रह पर उसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया जा रहा है।

यह फैसला मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी के लिए बड़ी सफलता है। ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दायर अपने आरोप-पत्र में आरोप लगाया था कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड से करीब 225 करोड़ रुपये प्राप्त किए। ईडी ने कहा था कि यह पैसा और कुछ नहीं, बल्कि कंपनी द्वारा 12 हेलीकॉप्टरों के समझौते को अपने पक्ष में कराने के लिए वास्तविक लेन-देन के “नाम पर” दी गई “रिश्वत’’थी।

सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में गुइदो हाश्के और कार्लो गेरोसा के अलावा मिशेल तीसरा कथित बिचौलिया है। अदालत द्वारा उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद दोनों जांच एजेंसियों ने उसके खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था।

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