शोपियां फायरिंग: SC ने मेजर आदित्य के खिलाफ जांच पर लगाई रोक

Update: 2018-03-05 12:30 GMT
शोपियां फायरिंग: SC ने मेजर आदित्य के खिलाफ जांच पर लगाई रोक

नई दिल्ली: शोपियां में हुई गोलीबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (05 मार्च) को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ सभी जांच पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 24 अप्रैल को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ दर्ज केस पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र व जम्मू-कश्मीर सरकार से दो हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मेजर आदित्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। बता दें, कि पुलिस ने सेना के मेजर आदित्य कुमार पर दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करने की मांग करते हुए उनके पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

क्या था मामला?

इस मामले पर लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह ने कहा, '10 गढ़वाल राइफल्स में मेजर उनके बेटे को एफआईआर में गलत ढंग से नामजद किया गया है।' यह घटना अफस्पा वाले एक क्षेत्र में सैन्य ड्यूटी पर जा रहे सैन्य काफिले से जुड़़ी है। इस सैन्य काफिले को भीड़ ने घेरकर उसपर पथराव किया था। इस पथराव में कई सैन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे।दरअसल, शोपियां के गनोवपोरा गांव में जब सैन्य कर्मियों ने पथराव कर रही भीड़ पर गोलियां चलाई थीं, तब दो नागरिक मारे गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच का आदेश दिया था।

अर्जी में ये कहा गया

करमवीर सिंह की अर्जी कहती है कि उनके बेटे का इरादा मात्र सैन्य कर्मियों और सरकारी संपत्ति को बचाना था। हिंसक भीड़ से बचने के लिए ही गोलियां चलायी गई थी। इस अर्जी में ये भी कहा गया है कि सेना ने भीड़ से वहां से चले जाने, सेना के काम में बाधा नहीं डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने का अनुरोध किया था। बावजूद इसके जब स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई तब चेतावनी जारी की गई।

...इसलिए चलायी गई गोलियां

अर्जी में ये भी कहा गया है, कि इन हालातों में जब हिंसक भीड़ ने एक जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी को पकड़ लिया गया और उसे पीट-पीटकर मारने की कोशिश हुई तो भीड़ को हटाने के लिए चेतावनी में गोलियां चलाई गई। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ आज सभी जांच पर रोक लगा दी।

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