श्रीलंका: राष्ट्रपति को झटका, SC ने पलटा संसद भंग करने का निर्णय

Update:2018-11-13 20:58 IST

नई दिल्ली : श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को जोर का झटका दिया है। कोर्ट ने संसद भंग करने के राष्ट्रपति के विवादित फैसले को पलटते हुए 5 जनवरी को प्रस्तावित मध्यावधि चुनाव की तैयारियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इस दौरान कोर्ट के बाहर काफी कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए थे।

आपको बता दें, चीफ जस्टिस नलिन पेरेरा की अध्यक्षता में तीन सदस्यों वाली बेंच ने संसद भंग करने के राष्ट्रपति के 9 नवंबर के निर्णय के खिलाफ दायर करीब 13 याचिका पर दो दिन की कार्यवाही के बाद व्यवस्था दी है।

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क्या है मामला

राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के सामने जब आया कि रानिल विक्रमंसिंघे को बर्खास्त कर पीएम बनाए गए महिंद्रा राजपक्षे के पक्ष में संसद में बहुमत नहीं है, तो उन्होंने संसद भंग कर दी और पांच जनवरी को मध्यावधि इलेक्शन करने के आदेश जारी किए थे।

 

 

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