जहरीली शराब पर योगी सरकार सख्त, बेचने वाले को 'सजा-ए-मौत' तक

Update: 2017-09-20 11:20 GMT
जहरीली शराब पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, बेचने वाले को 'सजा-ए-मौत' तक

लखनऊ: प्रदेश की योगी सरकार ने अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर सख्त फैसला लिया है। अवैध शराब बनाने और उसका कारोबार करने वालों के लिए 'मौत की सजा' दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए शराब से जुड़े अवैध कामों के लिए जेल और आर्थिक सजा के पुराने नियम में बदलाव कर उन्हें और सख्त बनाया गया है। अब नई धारा 60क जोड़ने का प्रस्ताव है। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

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ये फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। एक सरकारी बयान में कहा गया है, कि प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार से एक और जहां रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें भी जा रही हैं। इस संबंध में आबकारी कानून में कई बदलावों के प्रस्ताव हैं।

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रेवेन्यू के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा विभाग

बयान के मुताबिक, राज्य का आबकारी विभाग वाणिज्य कर विभाग के बाद रेवेन्यू के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा विभाग है। साल 2016-17 में आबकारी विभाग ने 14,272 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया था।

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