ITR Filing 2024: अभी तक नहीं फाइल किया है रिटर्न? जानिए क्या होगी अब इसके लिए लास्ट डेट

ITR Filing 2024: अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो इसके अंतिम तिथि जान लीजिये, कहा जा रहा है कि अब इसमें बदलाव किया गया है और इसे भरने की आखिरी तारीख़ बढ़ा दी गयी है।

Newstrack :  Network
Update: 2024-07-28 09:40 GMT

ITR Filing 2024 (Image Credit-Social Media)

ITR Filing 2024: अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो आपको बिना देर किये इसे फाइल कर देना चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आखिरी समय में रिटर्न फाइल करने में आपसे गलती होने की संभावनाएं काफी बढ़ जातीं हैं। वहीँ ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद इसकी लास्ट डेट में बदलाव किया जा रहा है। आइये जानते हैं क्या वाकई रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ गयी है?

असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 होती है। वहीँ कई टैक्स पेयर्स ने अभी तक इसे फाइल नहीं किया है। ऐसे में इन टैक्सपेयरस को एक्सपर्ट ये राय देते हैं कि उन्हें ये काम जल्दी कर लेना चाहिए जिससे उन्हें लास्ट मिनट वाली जल्दी न हो और इसमें गड़बड़ी होने की सम्भावना भी काफी बढ़ जाती है। समय पर इनकम टैक्स फाइल करने से आपको कई तरह की परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता है। ऐसा भी कहा जाता है कि आखिरी समय में इनकम टैक्स की साइट पर लोड बढ़ जाता है जिसकी वजह से साइट ओपन होने से लेकर कई तरह की परेशानियां भी आ सकतीं हैं।

क्या होगी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आईटीआर की ई-फाइलिंग की तारीख 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी गई है। वहीँ कई लोगों को इसमें काफी कन्फूशन भी हो रहा है। उन्हें इसके पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि क्या वाकई में ITR फाइल करने की तारीख में किसी तरह का बदलाव किया गया है या नहीं।

लेकिन आपको बता दें कि इस खबर को स्पष्ट करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद ट्वीट किया है जिससे टैक्सपेयर्स को किसी तरह का कन्फूशन न हो और वो समय से अपना रिटर्न भर सकें। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्वीट के ज़रिये जानकारी दी है कि आईटीआर दाखिल करने की तारीखों (deadline for filing ITR ) में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है और ये 31 जुलाई 2024 ही है। साथ ही इसे बढ़ाने की कोई योजना भी फिलहाल नहीं है।

इस ट्वीट के ज़रिये ये बात साफ़ हो गयी है कि आईटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं करने वाला है। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 जुलाई से पहले इसे पूरा कर लें। नहीं तो आपको इसके लिए पेनल्टी के साथ ब्याज भी देना होगा। अब आपके पास बस कुछ ही दिन का समय है। नहीं तो आपको पेनल्टी और ब्याज देना होगा।

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