PM Modi के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, छह साल का प्रतिबंध लगाने की मांग, जानिए पूरा मामला

Lok Sabha Election 2024: याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पीएम मोदी को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है।

Written By :  Ashish Kumar Pandey
Update: 2024-04-16 02:28 GMT

पीएम मोदी  (photo: social media )

Lok Sabha Election 2024: दिल्ली हाईकोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। याचिका में सिख और हिंदू देवी देवताओं तथा पूजास्थलों के नाम पर वोट मांगने के लिए पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। यह याचिका वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की है।

याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पीएम मोदी को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में धार्मिक देवी देवताओं और पूजास्थलों के नाम पर वोट मांगने से रोकने का आदेश देने को कहा गया है।

पीलीभीत में पीएम के भाषण का हवाला दिया है

याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिए भाषण का हवाला दिया है। जोंधले ने कहा कि भाषण के दौरान पीएम मोदी ने मतदाताओं से हिंदू देवी-देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ-साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा को वोट देने की अपील की।

उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया है। यह भी कहा कि उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर विकसित किया और गुरुद्वारों में परोसे जाने वाले लंगरों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से जीएसटी हटा दिया। वह अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस लाए थे। जोंधले का तर्क है कि पीएम ने न केवल हिंदू और सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि विपक्षी राजनीतिक दलों को मुसलमानों का पक्षधर बताते हुए उनके खिलाफ टिप्पणियां भी कीं।

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