MP: पपी को पहले पटका और फिर कुचल कर मार डाला, शख्स की हैवानियत पर भड़के सिंधिया-शिवराज
MP: एमपी के गुना में एक शख्स ने कुत्ते के एक बच्चे की निर्ममता से हत्या कर दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज से आरोपी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की।
Viral Video. सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जिसमें एक शख्स कुत्ते के बच्चे को निर्ममता से मारता दिख रहा है। आरोपी तब तक अपने पांव से पपी को मारते रहता है, जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। इस घटना से जुड़ा वीडियो इंटरनेट पर फैलते ही भूचाल आ गया। वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के गुना का बताया जा रहा है।
सोशल मीडिया एक्स पर एक शख्स ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, यह एक विद्रोही और बर्बर वीडियो है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक पिल्ले पर क्रूरता की गई है जिसने सामूहिक चेतना को झकझोर कर रख दिया है। राहुल दुआ नामक एक्स यूजर ने अपने पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश पुलिस को टैग किया है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फौरन इसका संज्ञान लेते एक्स पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टैग करते हुए लिखा, यह भयावह और परेशान करने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बर्बरता के लिए उस व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए।
सीएम शिवराज ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा, गुना जिले से सामने आई पशु क्रूरता की घटना हृदय विदारक है। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। बर्बरता के ऐसे सभी कृत्य अक्षम्य हैं, इस अपराध के लिए आरोपी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कब का है वीडियो ?
जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो 9 दिसंबर का है। गुना जिले में श्री ब्यूरी पार्लर ट्रेनिंग सेंटर के बाहर एक शख्स बैठकर कुछ खा रहा था। तभी कुत्ते के तीन बच्चे उसके पास आकर खेलने लगे। एक बच्चा उसके ज्यादा करीब चला गया, जिससे वह भड़क किया। उसने पपी को उठाया और जोर से दूर पटक दिया।
आरोपी इतने पर ही नहीं रूका, वह अपनी जगह से उठा और जमीन पर बेसुध पड़े पपी को पैर से कुचलने लगा। पपी के दम तोड़ने के बाद वह मौके से निकल गया। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने कैद कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है। मामले में सीनियर नेताओं की सक्रियता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उसके विरूद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।