Hanuman Chalisa Row: नवनीत राणा से जेल में दुर्व्यवहार मामले पर MHA ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया
Maharashtra: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति की गिरफ्तारी तथा जेल में बदसलूकी के मामले में गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया है।
Maharashtra News : महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) को लेकर अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) तथा उनके पति रवि राणा (Ravi Rana) की गिरफ्तारी के मामले में गृह मंत्रालय एक्शन में आ गई है। बता दें नवनीत राणा ने कथित तौर पर या आरोप लगाया था कि जेल में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें जातिसूचक शब्द से बुलाया गया तथा पानी पीने सबको नहीं दिया गया। इन आरोपों के सामने आते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से मामले पर रिपोर्ट तलब किया है।
गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट
अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को उनके पति विधायक रवि राणा के साथ मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अगले ही दिन नवनीत राणा ने कथित तौर पर यह आरोप लगाया कि जेल के भीतर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। नवनीत ने बताया कि जेल में जब उन्होंने पानी मांगा तो जाति का हवाला देकर उन्हें पानी पीने को नहीं दिया गया, साथ ही उन्हें बाथरूम तक नहीं जाने दिया गया। नवनीत के इन सभी आरोपों पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर कि इसके बारे में पूरी जानकारी तलब की है।
क्यों गिरफ्तार हुई नवनीत राणा?
महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों हनुमान चालीसा, अजान और लाउडस्पीकर की शोर गूंज रही है। राज्य के अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) को संदेश देते हुए कहा था कि वाह जल्द ही उनके आवास पर आकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। उनके इस फैसले के तुरंत बाद ही शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नवनीत राणा के घर का घेराव किया था। हालांकि जब शनिवार को नवनीत राना मुख्यमंत्री आवास मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली थी उसके पहले शिवसैनिकों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया।
कोर्ट पहुंचा मामला
कानून व्यवस्था भंग करने की दलील देते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति विधायक रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद अगले दिन बांबे हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुआ, जिसमें कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस द्वारा नवनीत राणा और उनके पति पर की गई कार्रवाई बिल्कुल सही है। कोर्ट ने कहा कोई भी बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आता है। बांबे हाईकोर्ट द्वारा मुंबई पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराए जाने के बाद नवनीत राणा ने सेशन कोर्ट का रुख किया। जहां आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका को लेकर 29 अप्रैल को सुनवाई करने का समय तय किया है।
क्या है लाउडस्पीकर विवाद?
महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thakrey) ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दिया और कहा कि 3 मई तक राज्य सरकार सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा लें, वरना अगले दिन हम मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर उससे तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे।