Maharashtra: महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अब रहना होगा 14 दिन क्वारंटीन, जारी हुए ये नियम
Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में अब राज्य में बाहर से आ रहे यात्री को प्रवेश करने के साथ ही कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाना जरूरी होगा।
Maharashtra: कोरोना के डेल्टा वैरिएंट के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में अब राज्य में बाहर से आ रहे यात्री को प्रवेश करने के साथ ही कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाना जरूरी होगा। साथ ही उनके पास दिखाने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो उस यात्री को निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले को 14 दिन के लिए महाराष्ट्र में क्वारंटीन रहना पड़ेगा।
राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि यात्रियों को महाराष्ट्र में एंट्री से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी रहेगा। दोनों वैक्सीन लगना तो जरूरी है ही, इसके अलावा दूसरी वैक्सीन को लगे भी 14 दिन होना अनिवार्य रहेगा।
महाराष्ट्र में सख्ती
इसके बाद भी यदि कोई यात्री इन मापदंडों से नहीं गुजरता है तो उन्हें कोरोना की निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट करीब 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए।
जबकि महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे यात्रियों को दोनों खुराकों के लिए राज्य सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा दिया है कि अगर किसी ने वैक्सीन भी नहीं लगवाई है और उनके पास निगेटिव रिपोर्ट भी नहीं है तो उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन से गुजरना पड़ेगा।
ऐसे में सरकार की तरफ से ये सख्ती इसलिए बरती जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है। जिसको ध्यान में रखते हुए उद्धव सरकार की तरफ से हर कदम समय से पहले उठाया जा रहा है जिससे दूसरी लहर जैसी आफत न आए।
दूसरी तरफ अब राज्य में डेल्टा प्लस का कहर तो दिखने भी लगा है। सरकार ने इसे लेकर पुष्टि कर दी है कि राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अभी तक डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल सरकार ने सख्ती बरतते हुए नियम जारी कर दिए हैं।