अपराधी उम्मीदवारः अधूरा फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीति को अपराधियों से मुक्त करने का जो आदेश जारी किया है, उसका स्वागत है लेकिन वह अधूरा है। यह तो ठीक है कि सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के अपराधों का विस्तार से ब्यौरा दें और नामजद करने के 48 घंटों में उसे प्रचारित करें या उम्मीदवारी का फार्म जमा करने के दो हफ्ते पहले बताएं।

Update: 2020-02-15 03:58 GMT

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीति को अपराधियों से मुक्त करने का जो आदेश जारी किया है, उसका स्वागत है लेकिन वह अधूरा है। यह तो ठीक है कि सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के अपराधों का विस्तार से ब्यौरा दें और नामजद करने के 48 घंटों में उसे प्रचारित करें या उम्मीदवारी का फार्म जमा करने के दो हफ्ते पहले बताएं। अदालत ने यह नहीं बताया कि वे उस ब्यौरे को कौनसे अखबारों और टीवी चैनलों पर प्रचारित करें। यह नियम तो पहले भी था लेकिन उम्मीदवारों ने ऐसे अखबार चुने, जिन्हें बहुत कम लोग पढ़ते हैं और ऐसे टीवी चैनल चुने, जिन्हें बहुत कम लोग देखते हैं।

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अखबारों में अपने अपराधों के विज्ञापन इतने छोटे और चैनलों पर ऐसे वक्त दिए जाते हैं, जबकि उनका कोई अर्थ नहीं होता। इस बार अदालत ने कहा है कि राजनीतिक दलों को यह भी विस्तार से बताना होगा कि अपराधी होने के बावजूद फलां उम्मीदवार को उसने क्यों चुना ? उसकी योग्यता क्या है और उसकी उपलब्धियां कितनी हैं ? यह शर्त निरर्थक है, क्योंकि भारत में किसी भी उम्मीदवार की एक मात्र योग्यता यह है कि वह 21 साल का हो।

अदालत कहती है कि उसमें चुनाव जीतने की योग्यता है, यह तर्क नहीं माना जाएगा तो वह यह बताए कि पार्टियां और कौनसी योग्यताओं को देखे, अपने उम्मीदवार तय करते हुए ? चुनाव जीतने के लिए पैसा, जाति, संप्रदाय, झूठे वायदे, नफरत आदि अपने आप में योग्यता बन जाते हैं। यदि कोई पार्टी किसी उम्मीदवार की हवाई योग्यताओं या उपलब्धियों का फर्जी ब्यौरा दे दे तो चुनाव आयोग या अदालत क्या कर सकती है ? अदालत कहती है कि यह ब्यौरा निश्चित अवधि में कोई पार्टी न दे तो उस पर चुनाव आयोग मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है।

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अदालत ने यह नहीं बताया कि ऐसे मुकदमों का फैसला कितने दिनों, महिनों या वर्षों में आएगा ? अधर में लटके हुए चार करोड़ मुकदमों की तरह क्या यह चुनावी मुकदमा भी नहीं लटक जाएगा ? चुनाव आयोग यदि किसी उम्मीदवार या पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त कर ले तो कर ले, उससे वह उनका क्या बिगाड़ लेगा ? सारी पार्टियों का तर्क यह होगा कि मुकदमा तो आप किसी पर भी चला सकते हैं, अपराध का आरोप आप किसी पर भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी मुकदमे या आरोप से यह सिद्ध थोड़े ही हो जाता है कि वह आदमी अपराधी है।

उस उम्मीदवार को, जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाए, कोई अदालत या कोई चुनाव आयोग चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। इस समय संसद के 43 प्रतिशत सदस्य ऐसे हैं, जिन पर अपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। मैं पूछता हूं कि पार्टियों ने ऐसे उम्मीदवारों का चुना ही क्यों ? यदि देश में लाखों लोगों को विचाराधीन कैदी (अंडरट्रायल प्रिजनर्स) की तरह बरसों जेलों में बंद रखा जा सकता है तो संगीन अपराधी नेताओं की उम्मीदवारों को रद्द क्यों नहीं किया जा सकता ? इसीलिए हमारे सारे राजनीतिक दलों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस हुकुम का स्वागत किया है।

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