विधानसभा में बैनर लहराना, सीटी बजाना सदन की अवमानना

Update: 2018-01-09 14:40 GMT

लखनऊ : सदन के अन्दर योजनाबद्ध तरीके से बैनर या पोस्टर लेकर आना और सीटी बजाना विधानसभा का अपमान है। विधानसभाध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने राज्यपाल के अभिभाषण के समय हंगामें पर चिंता जताते हुए यह भी कहा कि एक छोटे से वर्ग द्वारा प्लानिंग के साथ सदन की कार्यवाही बाधित करना संसदीय गरिमा के विपरीत है।

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राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन हाल में नये साल के मौके पर पूर्व विधायकों द्वारा लोगो का उपयोग करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक पूर्व विधायक ने विधानसभा के लोगो का प्रयोग करते हुए पत्र लिखा था। उस पर राज्यपाल ने पत्र लिखकर अपेक्षा की थी कि लोगो का उपयोग किया जाना विधि सम्मत नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व विधायकों के लोगों के प्रतिबंध संबंधी परामर्शी परिपत्र जारी किया गया है।

अध्यक्ष ने कहा कि संसद द्वारा पारित अधिनियम The State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 Act No. 50 वर्ष 2005 में ही यूपीए शासन के दौरान जारी किया गया था। इस में भूतपूर्व मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, पूर्व जजों, पूर्व संसद सदस्यों एवं पूर्व अधिकारियों को सरकार के लोगो का प्रयोग करने के लिए प्रतिबन्धित किया गया है। इसी अधिनियम के तहत सभी माननीय सदस्यों को यह सलाह दी गयी है कि विधान सभा के लोगो का उपयोग न किया जाय।

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