Rajasthan: सुसाइड रोकने के लिए सीएम गहलोत ने कोचिंग संस्थानों पर कसा शिकंजा, जारी हुए नए गाइडलाइन्स

Rajasthan News: गाइडलाइन्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे स्टूडेंट को आईआईटी और मेडिकल संस्थानों की एंट्रेस एग्जाम में पास ना होने की दशा में उपलब्ध विकल्पों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

Written By :  Durgesh Sharma
Update: 2022-11-12 09:44 GMT

cm ashok gehlot issued new guidelines 2022 for coaching institute (Social Media)  

Rajasthan News: सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में चल रहे कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे छात्रो को मानसिक सम्बलन एवं सुरक्षा देने के उद्देश्य से गाइडलाइन्स-2022 को जारी कर दी है। इस स्वीकृति से कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को टेंशनफ्री और सुरक्षित माहौल मिलेगा।

दिशानिर्देश में स्टूडेंट पर कंपटीशन एवं शैक्षणिक दबाव के कारण बढ़ते मानसिक तनाव एवं डिप्रेशन के निराकरण के लिए मनोचिकित्सकीय सेवा उपलब्ध करना, प्रवेशित तथा हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों की पूर्ण सुरक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने की व्यवस्थाएं, प्रशासन स्तर पर निगरानी तंत्र की व्यवस्था, कोचिंग छात्र-छात्राओं के लिए फैसिलिटी सेंटर, साफ-सफाई का बेहतर इंतजाम, कोचिंग संस्थानों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों एवं उनके पैरेंट्स के लिए इंट्रोडक्शन प्रोग्राम का आयोजन, छात्रों की डेली रूटीन में साइबर कैफे की सुविधा आदि गाइडलाइन्स शामिल किए गए हैं।

गाइडलाइन्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे स्टूडेंट को आईआईटी और मेडिकल संस्थानों की एंट्रेस एग्जाम में पास ना होने की दशा में उपलब्ध विकल्पों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा संस्थान छोड़ने की स्थिति में ईजी एक्जिट पॉलिसी एवं फीस रिफण्ड का व्यवस्था किया गया है।

गाइडलाइन्स के मुताबिक एक शिकायत पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। नए दिशानिर्देशों में कोचिंग सेंटर के सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। रेजीडेंशियल कोचिंग संस्थानों में सभी प्रकार के मूवमेंट का डाटा रखने का प्रावधान भी गाइडलाइन्स में शामिल है।

कोचिंग संस्थानों द्वारा किसी भी प्रकार की भ्रामक प्रचार रोकने की व्यवस्था गाइडलाइन्स में की गई है। इन निर्देशों की पालना नहीं करने पर संस्थानों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

कोचिंग संस्थानों ने गाइडलाइन्स की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इसमें हॉयर एजुकेशन, स्कूल, मेडिकल शिक्षा, होम मिनिस्ट्री सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

इसके अलावा गाइडलाइन्स के तहत प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय कोचिंग संस्थान निगरानी समिति का गठन किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ अभिभावकों, कोचिंग संस्थानों, एनजीओ के प्रतिनिधि एवं मनोवैज्ञानिक तथा मॉटिवेशनल स्पीकर और जिले के एडिशनल जिला कलक्टर शामिल हैं।

सीएम ने प्रदेश के कोचिंग संस्थानों में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कोचिंग संस्थानों के प्रभावी नियमन के लिए बनाए गए 'राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक-2022' के लागू होने तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में उक्त गाइडलाइन्स को मंजूरी दी है।

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