राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
राजस्थान सरकार ने इस लॉकडाउन को जन अनुशासन पखवाड़ा का नाम दिया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी दफ्तर बंद रहेंगे।
जयपुर : कोरोना वायरस (Coronavirus) के चेन को तोड़ने के लिए राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने राज्य में आज सोमवार की सुबह 5 बजे से 3 मई 2021 सुबह 5 बजे तक सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद( Market Closed) रखने का फैसला किया है। इस दौरान कुछ जरूरी छूट के साथ लॉकडाउन(Lockdown) जैसी पाबंदी रहेगी।
बता दें कि रविवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने राजस्थान में लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया था। इसके बाद निर्णय सीएम ने इसे लागू कर दिया।
जन अनुशासन पखवाड़ा
राजस्थान सरकार ने इस लॉकडाउन को 'जन अनुशासन पखवाड़ा' का नाम दिया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बाजार-माल-सिनेमाघर बंद रहेंगे। होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी। मजदूरों का पलायन न हो इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रहेगा।
इस दौरान सब्जियां एवं फलों को ठेले/साइकिल रिक्शा/ऑटो रिक्शा/मोबाइल वैन द्वारा शाम 7 बजे तक बेचा जा सकेगा। राशन की दुकानें बिना अवकाश के खुलेंगी। सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें विस्तार से बताया गया है कि इस दौरान कौन-कौन सी सेवाएं प्रभावित होंगी और कौन सी नहीं...
लॉकडाउन में इनको मिली छूट
राजकीय कर्मियों जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम, सोमवार नागरिक सुरक्षा, अग्निशामक, आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, नगर निगम, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी सेवाओं को छूट रहेगी।
केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान खुले रहेंगे, यहां कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ अनुमति रहेगी।सके अलावा समस्त सरकारी, प्राइवेट कार्यालय बंद रहेंगे।
बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले लोगों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर कार्रवाई आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाएं और रोगियों को स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु छूट रहेगी।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है।
समयानुसार ये सेवाएं चालू रहेंगी
खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मंडियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशु चारा की दुकानें शाम 5:00 बजे तक ही खुली रहेंगी। जहां तक संभव इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। सब्जियों और फलों को साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, हाथ ठेले द्वारा शाम को 7:00 बजे तक बेचा जा सकेगा।
45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। टीकाकरण स्थल जा सकेंगे, अपना आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4:00 से 8:00 बजे तक छूट रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के कर्मचारियों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी। विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियां दिनांक 14 अप्रैल से जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अनुमति रहेगी।
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मान्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक आ-जा सकेंगे। एलपीजी, पैट्रोल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम गैस से संबंधित खुदरा, होलसेल आउटलेट की सेवाएं रात को 8:00 बजे तक ही चालू रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस इन की सेवाएं चालू रहेंगी। निजी सुरक्षा चालू रहेगी समस्त उद्योगों निर्माण से संबंधित इकाइयों में काम करने की अनुमति होगी। जिससे कि श्रमिकों का पलायन रोका जा सके।