गहलोत सरकार ने जारी किया नया फरमान, पहला टीका लगवाने वालों को मिली यह छूट

Gehlot government issued decree : राजस्थान में गहलोत सरकार ने कोरोना पर लगाम रखने के लिए एक फरमान जारी किया है।

Newstrack :  Network
Published By :  Shraddha
Update: 2021-06-27 04:53 GMT

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोटो - सोशल मीडिया)

Gehlot Government Issued Decree : राजस्थान में कोरोना के मामलों (Corona Case) में कमी देखने को मिली है। इसी बीच गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने कोरोना पर लगाम रखने के लिए एक फरमान जारी किया है। इस फरमान में कहा गया है कि 28 जून यानि सोमवार से कोरोना की पहली डोज (Corona First Dose) ले चुके लोग ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश हो सकेंगे।

कोरोना महामारी को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। सोमवार 28 जून से सरकार ने कम से कम कोरोना की एक डोज लगवाने वालों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की छूट दी गई है। राजस्थान के लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाना अनिवार्य कर दिया है। 


गहलोत सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं जिसमें उन्होंने सरकारी कार्यालय शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत दी है। इसके साथ जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है वह 3 घंटा अधिक तक दुकाने खोल सकते हैं। वहीं इसके साथ धार्मिक स्थल बिना किसी शर्त के खुलेंगे। वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैरिज पैलेस 1 जुलाई से खुल सकते हैं। 


आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने सार्वजनिक पार्क, रेस्तरां और जिम को सशर्त खोल दिया है। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक पार्क को सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की बात कही है। वहीं जिम और रेस्तरां के जिन कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है। उन्हें 3 घंटे अधिक खोले जाने की अनुमति दी है। 

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