करौली हिंसा: अजमेर में धारा 144 लागू, खुफिया रिपोर्ट में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला आया सामने

Karauli violence: राजस्थान के करौली में हिंसा और पत्थरबाजी के मामले को संज्ञान में लेते हुए अजमेर के जिला कलेक्टर ने धारा 144 लागू करने का ऐलान किया है।

Report :  Rajat Verma
Published By :  Vidushi Mishra
Update:2022-04-08 10:27 IST

करौली हिंसा (फोटो-सोशल मीडिया)

Karauli Violence: राजस्थान स्थित करौली में बीते 2 अप्रैल को निकली एक मोटर साईकल रैली के दौरान भड़की हिंसा और पत्थरबाजी के मामले को संज्ञान में लेते हुए अजमेर के जिला कलेक्टर ने धारा 144 लागू करने का ऐलान किया है, जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में लागू रहेगा। आपको बता दें कि इलाके में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। मामले को लेकर हुई छानबीन में ज्ञात हुआ है कि करौली में भड़की हिंसा धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की बड़ी साजिश है।

हिंसा भड़काने के बाद से लगातार करौली में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बीते समय में 7 अप्रैल तक लागू प्रतिबंधों को माहौल असामान्य देखते हुए आगे के लिए बाधा दिया गया है। धारा 144 लागू होने के दौरान जिले में धर्म विशेष की रैलियां, झंडे लगाना, भीड़ इकट्ठा करना, आदि जैसे क्रियाकलाप पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। अजमेर के अलावा कोटा, जोधपुर और बीकानेर में भी धारा 144 लागू की गई है।

क्या है मामला -

बीते 2 अप्रैल को करौली में निकली एक हिन्दू संगठन द्वारा निकाली गई मोटरसाईकल रैली पर छतों से पथराव के बाद भड़की हिंसा ने दुकानों, मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया है। इस हिंसा के चलते इलाके में साम्प्रदायिक तनाव का माहौल बना हुआ है। हिंसा भड़कने के बाद से अभीतक करौली इलाके के हालात असामान्य बने हुए हैं।

इस दौरान राज्य और जिला प्रशासन करौली के इस संवेदनशील इलाके अपनी पैनी नज़र जमाए गए हैं। इलाके में लागू कर्फ्यू के दौरान ज़रूरी सामानों की खरीद के लिए दिन में 2 घंटे की छूट प्रदान की जाएगी तथा नौकरी पेशा लोगों को बाहर निकलते समय अपना पहचान पत्र अपने साथ रखना होगा, जिसके चलते उन्हें कर्फ्यू के दौरान भी यात्रा की अनुमति प्रदान की जाएगी।

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