वाहट्सऐप नई प्राइवेसी: सुप्रीम ने भेजा कंपनी को नोटिस, चार हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी को लेकर नोटिस जारी किया है इसके साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया है। व्हाट्सऐप फेसबुक कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों में इस नोटिस का जवाब देने को कहा है।

Update: 2021-02-15 10:03 GMT
वाहट्सऐप नई प्राइवेसी: सुप्रीम ने भेजा कंपनी को नोटिस, चार हफ्ते में मांगा जवाब photos (social media)

नई दिल्ली : वाहट्सऐप की नई प्राइवेसी को लेकर अभी भी उपभोक्ताओं के मन में उनकी निजता को छीत्नने का डर बना हुआ है। जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप और फेसबुक कंपनी को नोटिस जारी किया है जिसमें चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने इस कंपनी को कहा कि "आप भले ही 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी हो लेकिन लोगों के उनकी प्राइवेसी काफी मायने रखती है और उनकी प्राइवेसी की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। "

नई प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी को लेकर नोटिस जारी किया है इसके साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया है। व्हाट्सऐप फेसबुक कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों में इस नोटिस का जवाब देने को कहा है। उच्च न्यायालय ने इस याचिका में भारतीय व्हाट्सऐप उपभोक्ताओं को उनकी प्राइवेसी को लेकर आरोप लगाए हैं। अदालत ने कहा है कि लोगों को व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी से अपनी निजता को खोने का डर है।

चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कही यह बात

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने काफी कड़े शब्दों के साथ कंपनी को नोटिस जारी किया है। इसके साथ उन्होंने यह बताया है कि लोगों के लिए उनकी प्राइवेसी बहुत ही अहम होती है जिसकी रक्षा करना हमारी ड्यूटी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अभी भारत में डेटा संरक्षण पर कानून नहीं बनाया गया है। तब तक इस नई पॉलिसी को भारत में नहीं लाना चाहिए।

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अदालत ने निजता को लेकर कही यह बात

व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि व्हाट्सऐप को भारत में इस नई प्राइवेसी को लाने से रोकना होगा। जिसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि व्हाट्सऐप अपनी प्राइवेसी को लेकर भारत और यूरोपियंस के लिए दो अलग अलग नियम लेकर आए हैं। जिसके चलते व्हाट्सऐप पर यह आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि यूरोप में निजता को लेकर अलग नियम बनाए गए हैं। अदालत ने कहा कि जब भारत में भी यूरोप की तरह सामान्य कानून होगा तो यह नियम लागू किए जाएंगे।

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