ऐसा होगा चुनाव: रैलियों को मिली अनुमति, करना होगा इन नियमों का पालन

चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों से लेकर मतदातों तक को कुछ सुविधाएं दी हैं, वहीं चुनाव नामांकन, प्रचार और मतदान तक कुछ नियमों का पालन करना होगा।

Update: 2020-08-21 14:42 GMT
EC issues guidelines for conduct of elections during Covid-19

लखनऊ: भारत में इस साल कई राज्यों में आम चुनाव और उप चुनाव होने हैं। ऐसे में कोरोना संकट के बीच चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन के लिए लिए चुनौती से कम नहीं। हालाँकि कोविड 19 के मद्देनजर चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार चुनाव थोड़ा अधिक सतर्कता के साथ महामारी पर नियंत्रण रखते हुए आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों से लेकर मतदातों तक के लिए गाइडलाइन में कुछ नियम तय किये गए हैं, तो वहीं कुछ सुविधाएँ दी गयी हैं। इनके आधार पर ही चुनाव नामांकन, प्रचार और मतदान होंगे।

चुनाव नामांकन से लेकर मतदान तक मिलेगी ये सुविधा:

नामांकन: आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकेंगे।

प्रचार: कोरोना संकट के बीच रैली करने की भी अनुमति होगी लेकिन इस दौरान कुछ नियमों का ख़ास पालन करना होगा।

मतदान: दिव्यांगों, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों और कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलट सुविधा का विकल्प दिया जाएगा।

इसी साल होना है बिहार विधानसभा चुनाव

बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा और अक्तूबर-नवंबर में किसी समय चुनाव कराए जाने की संभावना है। ऐसे में इन दिशा-निर्देशों का पालन बिहार चुनाव में होने की पूरी संभावना है।

चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव को लेकर जारी किये निर्देश

दरअसल, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म होने वाला है, ऐसे में उसके पहले अक्टूबर -नवंबर में किसी भी समय चुनाव कराये जाने की संभावना है। इसी को लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग की बैठक हुई, जिसमें महामारी काल में सुरक्षित और सुविधाजनक चुनाव कराने को लेकर व्यापक चर्चा हुई।

ये भी पढ़ेंः भारी बारिश से सावधान: देश के इन इलाकों में खतरा, जारी हुआ अलर्ट

चुनावी प्रक्रिया के दौरान सभी के लिए समान्य दिशा-निर्देश

चुनाव से संबंधित सभी गतिविधियों के दौरान हर व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

चुनावी कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हॉल/कक्ष के प्रवेश द्वार पर सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग होगी।

हॉल में सैनिटाइजर, साबुन व पानी उपलब्ध होगा।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए।

सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बड़े हॉल या कक्ष का चयन किया जाए।

मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन जुटाए जाएंगे।

राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 से संबंधित व्यवस्थाओं और निवारक मानकों के लिए नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

नामांकन प्रक्रिया के लिए जारी गाइडलाइन

नामांकन फॉर्म की ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। फॉर्म की काॅपी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष जमा करवाना होगा।

उम्मीदवार शपथपत्र भी ऑनलाइन भर सकेंगे। नोटरी करवाने के बाद इसे नामांकन पत्र के साथ रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष जमा कराया जा सकेगा।

ऑनलाइन माध्यम से उम्मीदवार सुरक्षा राशि भी जमा करवा सकेंगे। हालांकि, उम्मीदवार के पास नकद राशि जमा कराने का भी विकल्प रहेगा।

उम्मीदवार के पास नामांकन के प्रयोजन के लिए उसके निर्वाचक प्रमाणपत्र लेने का विकल्प हो सकता है।

ये भी पढ़ेंः हो गया फैसला: भारत के ये 5 दिग्गज खिलाड़ी, इन्हे मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार

चुनाव प्रचार के लिए आयोग की गाइडलाइन

-कोरोना संकट के बीच भीड़ न लगाने और जनसभा न करने के आदेश जारी हुए हैं लेकिन चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार पांच लोगों के समूह के साथ घर घर (डोर टू डोर) प्रचार अभियान चला सकते हैं। पांच लोगों में उम्मीदवार के सुरक्षाकर्मियों को शामिल नहीं किया गया है।

-वाहनों के काफिले में पांच गाड़ियां हो सकती हैं। पहले यह संख्या 10 थी। ऐसे में ज्यादा गाड़ियां होने में कई काफिले में पांच -पांच गाड़ियां हो सकती है। वाहनों के दो काफिलों के बीच 100 मीटर की दूरी के अंतर के साथ ही आधे घंटे का अंतर भी होना चाहिए।

-जनसभाओं और रैलियों को अनुमति होगी। हालांकि इसकी जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारियों और नोडल जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के पास होगी कि वे रैली को सुनिश्चित करें।

-प्रचार कार्य के लिए सार्वजनिक स्थानों का आवंटन सुविधा एप से माध्यम से ही आयोग द्वारा जारी क्रम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

ये भी पढ़ेंः पाक सेना सबसे अमीर: सरकार करती है गरीबी का दिखावा, नेपाल कर रहा नकल

मतदान को लेकर चुनाव आयोग की गाइडलाइन

मतदान से एक दिन पहले पोलिंग बूथ का सैनिटाइजेशन जरुरी होगा।

हर पोलिंग स्टेशन के एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी।

प्रवेश द्वार पर वोटर्स के तापमान की जांच पोलिंग स्टाफ या पैरा मेडिकल स्टाफ या आशा कर्मी करेंगे।

जांच में वोटर्स का तापमान अधिक होने पर उसकी दो बार और जांच की जायेगी। इसके बाद भी तापमान अधिक बना रहता है तो व्यक्ति को एक टोकन/प्रमाणपत्र दिया जाएगा और उससे मतदान के अंतिम घंटे में आने को कहा जाएगा।

टोकन वितरण के लिए हेल्प डेस्क होगी। ये डेस्क पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन वितरण करेगी जिससे लोगों को पंक्ति में न लगना पड़े।

पोलिंग बूथ परिसर में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग वोटिंग एरिया बनाएगा जाएगा। जहां कुर्सी या दरी आदि की व्यवस्था होगी।

हर पोलिंग स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार पर सैनिटाइजर के अलावा साबुन और पानी की उपलब्ध रहेगा।

पोलिंग स्टेशन पर ऐसे मतदाताओं के लिए मास्क रखे जाएंगे जो मास्क नहीं पहने होंगे।

मतदाता की पहचान करने की प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता होने पर मतदाता को मास्क हटाना होगा।

हर समय चुनाव अधिकारी के समक्ष केवल एक ही मतदाता को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आने का नियम होगा।

वोटर रजिस्टर पर हस्ताक्षर और मतदान के लिए ईवीएम का बटन दबाने के लिए दस्ताना उपलब्ध कराया जाए।

बूथ के अंदर उचित स्थानों पर सैनिजाइर रखे जाएं और मतदाताओं से उनका इस्तेमाल करने को कहा जाए।

देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए@newstrackऔर ट्विटर पर फॉलो करने के लिए@newstrackmediaपर क्लिक करें।

Tags:    

Similar News