New Rule in Himachal: कचरे का बैग साथ नहीं तो हिमाचल प्रदेश में नो एंट्री!

New Rule For Tourist In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश घूमने हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते है, इससे राज्य की आर्थिक व्यवस्था में तो खूब बढ़ोत्तरी होती है, लेकिन राज्य की खूबसूरती पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है...

Written By :  Yachana Jaiswal
Update:2024-07-28 16:29 IST
Himachal Pradesh (Pic Credit-Social Media)

Himachal Pradesh Travel Guidelines: हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती की बात ही अलग है, जिससे ये राज्य हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटकों के लिए आकषर्ण का केंद्र है। बढ़ते पर्यटकों से शहर की खूबसूरती का प्रचार प्रसार भी जोरों से हो रहा है। जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन पर्यटकों की बढ़ती आबादी के साथ यहां की प्रकृति सुंदरता को क्षति पहुंचती है। लोग अक्सर यहां आते है और प्लास्टिक के बॉटल और खाने पीने की चीज़ों के रैपर भी यहीं छोड़कर जाते है। अपने साथ केवल खूबसूरत यादें लेकर जाते है,साथ ही यहां रहने वालों के लिए कचरा छोड़कर जाते है। इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने नया नियम निकाला है।

बिना गार्बेज बैग के नो एंट्री (No Entry Without Garbage Bag)

हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने आने वाले पर्यटकों को सख्त निर्देश देते हुए नए नियम लागू किए हैं। जिसमे बिना कचरे के बैग के राज्य में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी अगर आपके पास कार में आपके वाहन में कचरे का थैला नहीं है तो आपको हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा।


हिमाचल की सुंदरता संरक्षित करना लक्ष्य 

हिमाचल प्रदेश के प्राचीन पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटकों को अपने वाहनों में एक बड़ा कचरा बैग रखना होगा। यह सुझाव राज्य में पर्यावरण क्षरण और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कई चल रहे मामलों के मद्देनजर आया है। 18 जुलाई, 2024 को हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, अदालत ने राज्य के प्रयासों की समीक्षा की और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।


प्लास्टिक कचरे पर रोक लगाने के लिए भी कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है। कोर्ट की पीठ ने बताया की, "राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह प्लास्टिक वापस खरीदने की नीति को सप्ताह के सातों दिन पूरी तरह क्रियाशील बनाए, ताकि नागरिकों, विशेषकर कूड़ा बीनने वालों को सड़कों, जंगलों और नदियों आदि में पड़े कचरे को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहन मिले, जो कई मामलों में इस प्रणाली से ही उनकी आजीविका का स्रोत बन सकता है।"

सिक्किम में लागू है यही नियम (Sikkim Already Follow This Rule)

सिक्किम पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने हाल ही में एक नया नियम जारी किया है जिसमें राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों को एक बड़ा कचरा/कचरा बैग ले जाने की आवश्यकता होगी। आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि सिक्किम में प्रवेश करने वाले यात्रियों और पर्यटकों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर दंडित किया जाएगा। नए नियम को लागू करने के लिए विभाग पर्यटक वाहनों की आकस्मिक जांच जांच कर सकता है। स्थापित नियमों के अनुसार अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विभाग पर्यटकों को जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं और सिक्किम में पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान और स्वच्छता अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है।

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