‎इलाहाबाद हाईकोर्ट : TET परीक्षा में गलत OMR भरने वालो को नहीं मिली राहत

टीईटी 2017 में गलत ओएमआर शीट भरने के मामले में हाईकोर्ट ने एकल न्याय पीठ के आदेश को सही मानते हुए इसके विरुद्ध दाखिल अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामूली गलतियां करने के बाद उसे मानवीय त्रुटि के आधार पर सुधारने का मौका देने की अपील को स्वीकार नहीं किया। जयकरण सिंह और दर्जनों अन्य की विशेष अपील पर जस्टिस दिलीप गुप्ता और

Update: 2018-06-05 16:15 GMT
टी.ई.टी. परीक्षा 2018: सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अथारिटी 12 दिसम्बर को तलबवालो को नहीं मिली राहत

इलाहाबाद: टीईटी 2017 में गलत ओएमआर शीट भरने के मामले में हाईकोर्ट ने एकल न्याय पीठ के आदेश को सही मानते हुए इसके विरुद्ध दाखिल अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामूली गलतियां करने के बाद उसे मानवीय त्रुटि के आधार पर सुधारने का मौका देने की अपील को स्वीकार नहीं किया। जयकरण सिंह और दर्जनों अन्य की विशेष अपील पर जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस नीरज तिवारी की खंडपीठ ने सुनवाई की । अपील में एकल न्याय पीठ के 29 जनवरी 2018 के निर्णय को चुनौती दी गई थी।

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याचियों कहना था कि वे टीईटी 2017 में शामिल हुए। ओएमआर शीट में दिए गए निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और भाषा चयन आदि में उनसे कुछ गलतियां हुई। जिससे उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। कहा गया कि उनके द्वारा की गई गलतियां मानवीय त्रुटि हैं और उसे सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता विपिन पांडे और स्थाई अधिवक्ता मीनाक्षी सिंह ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि विज्ञापन से लेकर प्रवेश पत्र जारी करने और ओएमआर शीट पर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ओएमआर को किस प्रकार से भरना है।

यह भी बताया गया था कि ओएमआर भरने में गलती होने पर कंप्यूटर द्वारा कॉपियां जांचना संभव नहीं होगा । कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि याचियों द्वारा की गई गलतियां मामूली नहीं है । याची परिपक्व छात्र हैं और शिक्षक बनने के लिए आए हैं। इसलिए उनको ओएमआर शीट भरने के निर्देशों का सावधानी से पालन करना चाहिए था। कोर्ट ने इसके साथ ही अपीलें खारिज कर दी।

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