जयपुर: यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्ती से कदम उठाते हुए, 'नो फ़्लाई' लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट तीन तरह की होती है, इसे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनज़र लाया गया है।
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फ़्लाइट में दुर्व्यवहार की घटनाओं के हिसाब से ही दोषी के लिए हवाई यात्रा पर प्रतिबंध की सीमा भी तय की जाएगी। नो फ्लाई लिस्ट में अभद्र व्यवहार करने पर 3 महीने का बैन है। शारीरिक उत्पीड़न को शामिल किया गया है, जिसमें शारीरिक तौर पर अभद्र व्यवहार करने पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा फ़्लाइट में सफ़र के दौरान अगर कोई किसी को जान से मारने की धमकी देता है या फिर किसी को नुकसान पहुंचाता है, और विमान को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाने वाले को भी तीसरे लेवल की सज़ा दी जाएगी। अगर कोई शख़्स ये गलतियां करता है, तो उस पर 2 साल या फिर जीवनभर के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विमान में बुरे व्यवहार की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक स्वतंत्र कमेटी भी बनाई जाएगी, उड्डयन मंत्री ने बताया कि रिटायर जिला जज की अध्यक्षता में बनने वाली ये कमेटी 30 दिन के भीतर आरोप तय कर सज़ा सुनाएगी।
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