अनमैरिड कपल्स को भी है ये अधिकार, जो दिलाते है उनको कानूनीतौर पर सम्मान

Update:2017-12-09 11:43 IST

जयपुर: भारतीय संविधान में अनमैरिड कपल्स को भी कई अधिकार मिले हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इन अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। होटल में अगर कोई अनमैरिड कपल एक रूम में रहना चाहे है, तो पुलिस सिर्फ इस बात के लिए उन पर कार्यवाही नहीं कर सकती।

य़ह भी पढ़ें...न्यू ईयर में जाना चाहते हैं गोवा तो रखें इन बातों का खास ख्याल

अनमैरिड कपल्स का अपनी मर्जी से एक रूम में रुकना कोई गुनाह नहीं है। ऐसे में अगर पुलिस आपसे कोई पूछताछ करती है, तो डरने की जरूरत नहीं है। लोग अधिकारों के तहत पुलिस से बात कर सकते हैं। अनमैरिड कपल को मिले अधिकारों में प्रमुख अधिकार ऐसे हैं, जिनके बारे में हर किसी को मालूम होना चाहिए।

अनमैरिड कपल्स अपनी मर्जी से होटल में एक रूम में रह सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, जो यह कहता हो कि अनमैरिड कपल होटल में एक रूम बुक नहीं कर सकते ।पुलिस सिर्फ इस बात पर किसी कपल को अरेस्ट नहीं कर सकती कि वह शादीशुदा नहीं है और एक कमरे में रह रहे हैं। अगर कोई अनमैरिड कपल एक साथ पति-पत्नी की तरह रह रहे हैं, तो वह कानूनी तौर पर मैरिड माने जाएंगे। इसे आम बोलचाल की भाषा में लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं।

य़ह भी पढ़ें...बालों को सफेद होने से रोकता व चमकदार बनाता तिल का तेल

लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान कपल्स में से पुरुष साथी की अकारण मौत हो जाती है तो, महिला को उसकी संपत्ति की वारिस समझा जाएगा। अगर कोई कपल अपनी मर्जी से लगातार शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो ऐसे कपल्स को मैरिड ही माना जाएगा। 18 साल या फिर इससे अधिक उम्र के दो वयस्क आपस में अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध बना सकते हैं। यह कानूनी तौर पर जायज है।

Tags:    

Similar News