UP पंचायत चुनाव ड्यूटी पर 135 की मौत, HC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस

ड्यूटी के दौरान 135 मौत पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेज यह जवाब मांगा है कि क्यों न उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

Newstrack Network :  Network
Published By :  Shreya
Update: 2021-04-28 01:51 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (UP Coronavirus) के प्रकोप के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Elections 2021) जारी है। इस बीच खबर है कि पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात 135 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सख्त (Strict) रूख अख्तियार करते हुए चुनाव आयोग (Election Commission) को आड़े हाथ लिया है।

हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान सरकारी गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया। ड्यूटी के दौरान 135 लोगों की मौत की खबर है। यही नहीं कोर्ट ने आयोग से यह भी जवाब मांगा है कि क्यों न उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आपराधिक अभियोग चलाया जाए।

कोर्ट ने दिया ये आदेश

इसके साथ ही कोर्ट ने अब बाकी रह गए चुनाव में तुरंत कोरोना को काबू करने के लिए जारी हुई गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है और अवहेलना करने पर चुनाव करवा रहे अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

HC ने की सरकार के रवैये की अलोचना

न केवल चुनाव आयोग बल्कि कोर्ट ने सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सरकारी रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार माय वे या नो वे (मेरा रास्ता या कोई रास्ता नहीं) का तरीका छोड़े और लोगों के सुझावों पर भी अमल करे।

दिए ये सुझाव

HC ने कोरोना से अधिक प्रभावित नौ शहरों, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर और झांसी, के लिए सुझाव भी दिए हैं। अदालत ने इस शहरों के जिला जजों को आदेश दिया कि सिविल जज सीनियर रैंक के न्यायिक अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात किया जाए। जो ये शासन की ओर से बनाई गई कोरोना मरीजों की रिपोर्ट सप्ताहांत मे महानिबंधक हाईकोर्ट को भेजेंगे। कोर्ट अब मामले की अगली सुनवाई 3 मई को करेगा।

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