69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

69000 सहायक शिक्षक भर्ती केस में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। दरअसल ये पूरा मामला 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 37,339 पदों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा होल्ड करने का है।

Update:2020-06-13 15:22 IST

लखनऊ/ दिल्ली: 69000 सहायक शिक्षक भर्ती केस में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। दरअसल ये पूरा मामला 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 37,339 पदों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा होल्ड करने का है।

योगी सरकार चाहती है कि इस मामले पर कोर्ट दोबारा से विचार करें। दायर अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 69000 पदों की भर्ती करने की अनुमति दे।

बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पूर्व इस मामले में सुनवाई करते हुए योगी सरकार से 40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं? इसका लेखा- जोखा प्रस्तुत करने को कहा था।

शिक्षामित्रों ने बताया कि रिटेन एग्जाम में कुल 45357 शिक्षामित्रों ने आवेदन किया था। उनमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65% के साथ सफल हुए थे लेकिन इसका कोई ब्यौरा नहीं है कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास हुए? इसीलिए 69000 पदों में से 37339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए।

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एससी ने सुनाया था ये फरमान

गौरतलब है कि यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में असिस्टेंट टीचर पद के लिए हुई 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में 9 जून को शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 37,339 पदों को होल्ड करने का निर्देश दिया।

यहां ये भी बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने लिखित परीक्षा का परिणाम अनाउंस किया था। जिसके बाद हाईकोर्ट के कट ऑफ मार्क्स को लेकर दिए गए फैसले के खिलाफ शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का कहना है कि न्यायालय ने सरकार के पक्ष को बिना सुने यह फैसला सुनाया है। इसलिए सरकार इस केस में क़ानूनी परामर्श लेकर आगे की कार्रवाई करेगी।

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