कोर्ट ने आप MLA सोमनाथ भारती को भेजा जेल, जमानत पर 13 जनवरी को सुनवाई

शनिवार को अमेठी पहुंचे विधायक सोमनाथ भारती ने मीडिया से कहा था कि ‘उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं। इसके अलावा आज जब पुलिस विधायक को रायबरेली के सर्किट हाउस में रोक रही थी तो उस दौरान विधायक ने सीएम योगी के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल किया

Update: 2021-01-11 15:25 GMT
कोर्ट ने आप विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब एमपी-एमएलए कोर्ट 13 जनवरी को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी। तब तक वह जेल में रहेंगे।

रायबरेली: आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को विवादित बयान मामले में कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आप विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब एमपी-एमएलए कोर्ट 13 जनवरी को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। सोमनाथ भारती 13 जनवरी तक जेल में ही रहेंगे। आप विधायक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान दिया था जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

इससे पहले रायबरेली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और अमेठी पुलिस के हवाले कर दिया था। जहां पुलिस उन्हें थाने ले गई बाद में उनका मेडिकल कराया। वहीं शाम होते-होते रायबरेली में भी विधायक सोमनाथ व उनके 15 से 20 समर्थकों के खिलाफ शहर कोतवाल ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया।

विधायक सोमनाथ भारती ने दिया था विवादित बयान

बता दें कि बीते शनिवार को अमेठी दौरे पर विधायक सोमनाथ भारती ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि ‘उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं। इसके अलावा आज जब पुलिस विधायक को रायबरेली के सर्किट हाउस में रोक रही थी तो उस दौरान विधायक ने सीएम योगी के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल किया। इसी दौरान जितेंद्र सिंह नाम के एक शख्स ने उनके सिर और चेहरे पर स्याही डाल दी। इससे विधायक सोमनाथ भारती ने दरोगा से बदसलूकी की। बाद में रायबरेली पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर अमेठी आई और अमेठी पुलिस के हवाले किया।

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अमेठी में पुलिस ने विधायक को जायस कोतवाली में रखा था। फिर सीएचसी में मेडिकल कराकर विधायक को जगदीशपुर थाने में ले गई। इसके बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके साथ ही रायबरेली पुलिस ने विधायक और उनके 15-20 समर्थकों के विरूद्ध कोतवाल अतुल सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज किया है। जगदीशपुर पुलिस ने कहा था कि विधायक के खिलाफ धारा 505 के तहत मुकदमा दर्ज था जिसमें धारा 153 A की बढ़ोतरी की गई है।

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आप विधायक को सर्किट हाउस में पुलिस रोकने पहुंची तो वे और उनके समर्थक पुलिस से अभद्रता करते हुए गाली-गलौज करने लगे। विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अपशब्द का प्रयोग किया। जिसको लेकर शहर कोतवाल अतुल सिंह ने आईपीसी की 147, 332, 353, 595 (2) 153 A, 504, 506 धारा में दर्ज करवाया।

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