विद्यालय निरीक्षक पर महिला टीचरों से यौन शोषण का आरोप, HC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

Update:2016-10-19 21:11 IST

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार यादव के खिलाफ महिला टीचरों के यौन शोषण के आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। याचिका की सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी।

कोर्ट ने पूछा- क्यों नहीं किया सस्पेंड

याची का कहना है कि दर्जनों अध्यापिकाओं का बीएसए रहे राजकुमार ने यौन शोषण किया। साथ ही उन्हें परेशान भी किया। विभागीय अधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। कोर्ट ने याचिका में लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने स्थायी अधिवक्ता से पूछा कि 'ऐसे अधिकारी को निलंबित क्यों नहीं किया गया और यौन शोषण की शिकायतों की प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई।'

प्रदेश सरकार ने समय मांगा

मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ के समक्ष अधिवक्ता नीलेश कुमार मिश्र की जनहित याचिका की सुनवाई हुई। प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने कहा कि बीएसए रहने के दौरान आरोप लगे हैं अब राजकुमार जिला विद्यालय निरीक्षक हैं। इन पर अब माध्यमिक शिक्षा विभाग का अनुशासनिक अधिकार है। कार्यवाही की जानकारी के लिए समय दिया जाए।

24 को होगी अगली सुनवाई

इस पर कोर्ट ने 24 अक्टूबर को जानकारी पेश करने के निर्देश दिए। याची अधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि 'बीएसए के खिलाफ शिकायतों की विभागीय जांच के बाजवूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। यौन शोषण के आरोपों के बावजूद बीएसए को प्रोन्नति देकर जिला विद्यालय निरीक्षक बनाया गया है।'

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