NGT के आदेश पर डूब क्षेत्र में 10 फार्म हाउस सील, जमीन पर सेना कर रही दावा
नोएडा: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर जिला प्रशासन की टीम ने सिचाईं विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर नंगला-नंगली में निमार्णाधीन 10 फार्म हाउसों को सील कर दिया है। यह फार्म हाउस अवैध तरीके से खादर क्षेत्र में बनाए जा रहे थे।
बता दें, कि उसी भूमि पर सेना भी अपना दावा कर रही है। इसके इतर जिला प्रशासन ने करीब 80 एकड़ में बने अन्य फार्म हाउसों को ढहाने के लिए नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखा है।
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आदेश की उड़ी धज्जियां
एसडीएम सदर अंजनी कुमार सिंह ने बताया, कि एनजीटी ने 5 मई 2013 को दिए गए आदेश में डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होने का आदेश जारी किया था। इसके सापेक्ष प्रदेश शासन 2014 में हुई बैंक में डूब क्षेत्र में जमीन पर अतिक्रमण या निर्माण कार्य रोकने या अतिक्रमण हटाने की पूरी जिम्मेदारी प्राधिकरण को दी गई थी। इसमें जिला प्रशासन से भी सहयोग के लिए कहा गया था। बावजूद इसके पिछले कुछ माह से डूब क्षेत्र में एक नहीं बल्कि 10 फार्म हाउस बनाए जाने की जानकारी मिली थी।
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डीएम ने दिए निर्देश
जानकारी मिलने पर डीएम ने निर्माण कार्य रोकने के आदेश जारी किए। जिसके बाद गुरुवार को पुलिस व सिचाईं विभाग द्वारा संयुक्त रूप से काम करते हुए सभी दस फार्म हाउसों पर नोटिस चस्पा कर उन्हें सील कर दिया गया।
सेना ने पेश किया दावा
एसडीएम ने बताया, कि इस जमीन पर सेना अपना दावा पेश कर रही है। इसी के मद्देनजर उन्होंने डीएम के निर्देश पर नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखकर अन्य फार्म हाउस ढहाने के लिए पत्र लिखा है। यह जमीन करीब 80 एकड़ में फैली है। जहा अन्य कई फार्म हाउस भी बने हैं।