पटाखों पर NGT का फैसला आज, योगी सरकार कर रही ये बड़ी तैयारी

पटाखों को प्रतिबंधित करने के संबंध में एनजीटी ने देश के 18 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था जिसमें लगभग आधे राज्यों ने तो स्वयं ही पटाखों पर बैन लगा दिया है

Update: 2020-11-09 05:19 GMT
पटाखों पर NGT का फैसला आज, योगी सरकार कर रही ये बड़ी तैयारी (Photo by social media)

लखनऊ: वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे कई राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध के मामलें में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) आज अपना फैसला सुनाएगी। एनजीटी के फैसलें में बताया जायेगा कि दीपावली में किन राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध लागू किया जायेगा और इसकी समयसीमा क्या होगी। एनजीटी के फैसले के बाद ही यूपी सरकार भी अपनी गाइडलाइन जारी करेगी। इधर पटाखा कारोबारियों को भी एनजीटी के आदेश का इंतजार है। इन कारोबारियों का कहना है कि अगर ग्रीन पटाखों पर भी प्रतिबंध लगा तो वह न्यायालय की शरण में जाने पर विचार करेंगे।

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पटाखों को प्रतिबंधित करने के संबंध में एनजीटी ने देश के 18 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था

इससे पहले पटाखों को प्रतिबंधित करने के संबंध में एनजीटी ने देश के 18 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था जिसमें लगभग आधे राज्यों ने तो स्वयं ही पटाखों पर बैन लगा दिया है, लेकिन यूपी समेत कई राज्यों ने अभी भी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूपी की योगी सरकार ने पटाखों के संबंध में अपनी गाइडलाइन तो तैयार कर ली है लेकिन एनजीटी का फैसला आने के बाद इसे अंतिम रूप देकर लागू किया जायेगा।

हालांकि, यूपी के पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी ने पटाखों की दुकानों के लगाये जाने के संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अस्थाई पटाखा दुकानों और अवैध आतिशबाजी निर्माताओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही इस बार पटाखों का अस्थाई लाइसेंस जिला प्रशासन के बजाय पुलिस द्वारा जारी किया जा रहा है। इसके लिए लाइसेंस लेने वाले को फार्म भर कर डीसीपी कार्यालय में जमा करना होगा।

डीसीपी सेंट्रल सोमेन वर्मा के मुताबिक

डीसीपी सेंट्रल सोमेन वर्मा के मुताबिक कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद पटाखों का अस्थाई लाइसेंस की जिम्मेदारी पुलिस विभाग के पास है। जिसमें थाने और अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के बाद आवेदक को लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस बार विदेशी पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। केवल कम आवाज और कम प्रदूषण वाले पटाखों को ही बेंचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि लाइसेंस देने में पुराने लाइसेंसधारकों को प्राथमिकता दी जा रही है औरयह देखा जा रहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लाइसेंस न दिया जाए।

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दुकानों के लिए ये होंगे नियम -

तय किए गए स्थान पर ही दुकाने लगाई जायेंगी और इन्हे अग्रेंजी के आई शब्द के आकार में लगाया जायेगा। दुकानों को बनाने के लिए टीन की चादरों का ही इस्तेमाल किया जायेगा, हर दुकान के बीच कम से कम तीन मीटर का खुला स्थान रखना होगा। ये दुकाने आमने-सामने नहीं लगाई जायेंगी। दुकानों कें अंदर चिराग, मोमबत्ती तथा हैलोजन लाइटों का प्रयोग नहीं किया जायेगा और न ही बिजली की लाइन के नीचे दुकाने लगाई जायेंगी। हर दुकान को धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना आवश्यक होगा।

रिपोर्ट- मनीष श्रीवास्तव

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