Agra News: 17 साल बाद दहेज हत्या के मामले में दो महिलाओं सहित तीन को 10 साल की सजा, कोर्ट में कांपने लगे हत्यारे

Agra News: दहेज हत्या के मामले में आरोपित दो महिलाओं और पुरुष को न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है । तीनों पर 15 , 15 हजार रुपये रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है ।

Report :  Arpana Singh
Update:2023-11-24 10:06 IST
सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा में अपराधियों को सजा मिलने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक अपराधियों को उनके कृत्य पर सजा सुनाई जा रही है। तीन अलग मामलों में न्ययालय से आरोपियों को सजा सुनाई गई। सजा सुनते आरोपियो के चेहरे का रंग उड़ गया उनके पैर थर थर कांपने लगे। पहला मामला थाना ताजगंज क्षेत्र का है। दहेज हत्या के मामले में आरोपित दो महिलाओं और पुरुष को न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है । तीनों पर 15 , 15 हजार रुपये रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है ।

मामला वर्ष 2006 का है। आरोपी राजकुमारी, सोमवती और भारत सिंह पर दहेज हत्या का आरोप लगा था। विवाहिता के परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर ताजगंज पुलिस ने तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए , 304 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया जेल भेज दिया है। मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इसके बाद मामले पर बहस और सुनवाई चलती रही। वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने- अपने तर्क और सबूत कोर्ट में पेश किये। मुकदमे से संबंधित गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। घटना के 17 साल बाद न्यायालय ने अब मामले पर फैसला सुनाया है। आरोपियों को मुकदमे में दोषी पाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 15 ने आरोपियों को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


दूसरा मामला शाहगंज थाना क्षेत्र का है। मुकदमा दर्ज होने के नौ साल बाद न्यायालय एडीजे 08 ने नाबालिग को भगा ले जाने के आरोपी को 3 साल कारावास की सजा सुनाई है। 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आरोपी अरुण के खिलाफ वर्ष 2014 में थाना शाहगंज में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में आई पी सी की धारा 363, 366 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा मुकदमे की चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। 9 साल तक मामले में सुनवाई और बहस चली । गवाहों के बयान कराए गए। सबूत को पेश किया गया । सारे मामले को सुनने और सबूत को देखने के बाद न्यायालय ने मामले पर फैसला सुनाया है । 

तीसरा मामला सदर थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2014 में आरोपी तेजपाल सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई। बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले पर फैसला सुनाया है । आरोपी तेजपाल सिंह को 5 साल श्रम कारावास की सजा सुनाई है । 3 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है ।


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