Agra News: शादी में बुलेट नहीं मिलने पर पति की शर्मनाक करतूत! गर्भवती पत्नी के पेट पर मारी लात, हो गया गर्भपात
Agra News: नव नव विवाहिता ने दर्ज करवाई शिकायत में बताया कि बीमार होने पर उसका इलाज तक नहीं कराया गया। विवाहिता पति सिकंदर को समझने का प्रयास करती तो वह उसे केमिकल पीकर जान देने की धमकी देता।
Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में नव विवाहिता ने ससुरालीजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पति, सास, ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विवाहिता के मुताबिक ससुराल में उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला सदर थाना क्षेत्र का है।
विवाहिता को प्रेस से जलाया
जानकारी के मुताबिक बाराखंबा शाहगंज निवासी रेनू का विवाह 9 दिसंबर 2022 को मधु नगर थाना सदर क्षेत्र निवासी सिकंदर पुत्र जसवंत के साथ हुआ था। रेनू के मुताबिक शादी में उनके पिता ने करीब 7 लाख रुपए खर्च किया था। दहेज में बाइक और मुंह मांगा सामान दिया था। विवाहिता का आरोप है कि दिए गए दहेज से ससुरालीजन संतुष्ट नहीं हुए। नव विवाहिता ससुराल पहुंची तो उसे ताने मारने शुरू कर दिए। दहेज में बुलेट बाइक और 3 लाख रुपए की मांग की जाने लगी। मांग पूरी नहीं हुई तो ससुराली जनों ने विवाहिता का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। नव विवाहिता का आरोप है कि कई बार विवाहिता को गर्म प्रेस से जलाया, भूखा प्यासा रखा जाने लगा साथ ही रोजाना मारपीट की जाने लगी।
नव नव विवाहिता ने दर्ज करवाई शिकायत में बताया कि बीमार होने पर उसका इलाज तक नहीं कराया गया। विवाहिता पति सिकंदर को समझने का प्रयास करती तो वह उसे केमिकल पीकर जान देने की धमकी देता। उसे धमकता कि अगर तूने किसी को कुछ बताया तो मैं जान दे दूंगा। इस बीच विवाहित गर्भवती हो गई। विवाहिता का आरोप है कि इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई। उसके पेट में लात मारी गई। जिससे उसका गर्भपात हो गया। इसके बाद ससुरालिजनो उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि अगर तू दहेज लेकर नहीं आई तो तुझे पेट्रोल डालकर जिंदा जला देंगे। घटना के बाद से विवाहिता दहशत में है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
एसीपी सदर अर्चना सिंह ने बताया कि पीड़िता से मिली तरहीर के आधार पर विवाहिता के पति सिकन्दर, सास विरमा देवी, ससुर जसवंत और ननद विनीता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए, 323, 504 , 506, 406, 313, 120 बी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।