Agra News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जूर्माना

Agra News: दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 14 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर ₹50000 का अर्थ दंड भी लगाया गया है। सजा सुनते ही आरोपी सन रह गया।

Report :  Arpana Singh
Update:2023-11-21 15:49 IST

Agra News (Pic:Newstrack)

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा में नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 14 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर ₹50000 का अर्थ दंड भी लगाया गया है। सजा सुनते ही आरोपी सन रह गया। उसके पैर कांपने लगे। आंखों से आंसू निकल गए। दरअसल, मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2018 में आरोपी विष्णु शर्मा पर नाबालिक से दुष्कर्म का आरोप लगा था। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ आई पी सी की धारा 376, पास्को एक्ट, एससी एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। नाबालिग का मेडिकल कराया गया । मेडिकल रिपोर्ट में आरोप की पुष्टि हुई।

5 साल तक चली सुनवाई और बहस

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। पुलिस ने मामले में तेजी से जांच की। विवेचक ने चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओ ने मामले को लेकर कोर्ट में बहस की। 5 साल तक मामले की सुनवाई चलती रही। गवाहों के बयान कराए गए। न्यायालय में सबूत पेश किए गए। सबूत में आरोपी की पुष्टि हुई तो न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 30 ने अब मामले पर सजा सुनाई है। आरोपी विष्णु पुत्र कैलाश चंद शर्मा निवासी 10 साथी ब्लॉक शास्त्रीपुरम थाना सिकंदरा को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹50 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।

सजा सुनते ही कांपना लगा आरोपी 

बताया जा रहा है कि जैसे ही कोर्ट ने सजा सुनाई आरोपी के पैर कांपने लगे। आरोपी की आंखों से पश्चाताप की आंसू निकल गए। आरोपी को अपनी किए पर पछतावा हो रहा था। सजा होने के बाद आरोपी का परिवार बेहद परेशान नजर आया। न्यायालय का फैसला सुनने के बाद पक्ष में राहत की सांस ली है। फैसले पर आभार जताया। कहा इंसाफ की जीत हुई है। न्यायालय के फैसले से पीड़ित परिवार पूरी तरह संतुष्ट नजर आया।

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