Agra News: बरी हुए इटावा सांसद प्रो राम शंकर कठेरिया, जिला सत्र न्यायालय ने रद्द किया सजा का फैसला

Agra News: मामला 16 नवम्बर, 2012 का है । सांसद प्रो रामशंकर कठेरिया पर टोरंट कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगा था।

Report :  Arpana Singh
Update: 2023-11-02 11:37 GMT

District Sessions Court cancels sentence decision of Etawah MP Prof Ram Shankar Katheria

Agra News: प्रो राम शंकर कठेरिया को जिला एवं सत्र न्यायालय से राहत मिल गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला सुना कर सांसद को बड़ी राहत दी है। जिला एवं सत्र न्यायालय का फैसला आने के बाद सांसद प्रो रामशंकर कठेरिया के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। सभी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। निचली अदालत ने इटावा के सांसद को 2 साल की सजा सुनाई थी।

यह था पूरा मामला

मामला 16 नवम्बर, 2012 का है । सांसद प्रो रामशंकर कठेरिया पर टोरंट कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगा था। टोरंट अधिकारियों द्वारा थाना हरीपर्वत में मुकदमा दर्ज कराया गया था । मामले की लम्बी चली सुनवाई के बाद कुछ दिन पहले निचली अदालत ने सांसद प्रो राम शंकर कठेरिया को दो साल की सजा सुनाई थीं। 50 हजार का जुर्माना लगाया था । निचली अदालत की फैसले पर प्रोफेसर कठेरिया ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की। सुनवाई, बहस और साक्ष्यों को देखने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया है ।सजा को रद्द कर दिया है सांसद कठेरिया को राहत दे दी है ।

समर्थकों में जबरदस्त उत्साह

न्यायालय के फैसले के बाद कठेरिया समर्थकों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। सभी ने नाच-गा कर अपनी खुशी का इजहार किया। न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। कहा कि उन्हें पूरा भरोसा था इंसाफ की जीत होगी। उनके सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया बाइज्जत बरी होंगे। इस मौके पर सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया के वकील विजय आहूजा ने मीडिया से बात की। कहा कि न्यायालय के फैसले से वह संतुष्ट हैं। कोर्ट ने निचली अदालत के सजा के फैसले को रद्द कर दिया है। 

उत्साहित नजर आए रामशंकर कठेरिया

इस मौके पर सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया भी उत्साहित नजर आए। फैसले के बाद उनके चेहरे पर खुशी नजर आई। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय के फैसले पर पूरा भरोसा था। उन्हें उम्मीद थी कि वह मुकदमे से बरी होंगे। उन्होंने न्यायालय के फैसले पर आभार जताया। कहा कि वह न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं।

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