Agra News: महिला अधिवक्ता ने सहकर्मी पर लगाया दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप, पांच पर FIR दर्ज
Agra News: आगरा में महिला अधिवक्ता ने सहकर्मी के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा में महिलाओं के साथ लगातार बड़ी घटनाये सामने आ रही है। बात चाहे स्टे होम मे गैंगरेप की संगीन वारदात की हो या फिर मॉलिक्यूल रेस्टोरेंट के रूफ टॉप पर महिलाओं से मारपीट और छेड़खानी की। या फिर पीएसी के आरक्षी द्वारा युवती के साथ बलात्कार की घटना। महिलाएं लगातार अपराधियों का सॉफ्ट टारगेट बन रही है। मात्र 8 दिनों के अंतराल मे एक के बाद एक घटित हुई बड़ी आपराधिक वारदातों से महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे है।
ये है पूरा मामला?
ताजा मामला एक महिला अधिवक्ता से दीवानी परिसर मे बलात्कार के प्रयास का सामने आया हैं। पीड़ित महिला अधिवक्ता ने न्यू आगरा थाने में तहरीर दी है। सहकर्मी अधिवक्ता और उसके साथियो पर दीवानी परिसर में बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाते हुए न्यू आगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता द्वारा दर्ज मुकदमे के अनुसार दीपावली की शाम करीब चार बजे पीड़िता अपनी जूनियर महिला अधिवक्ता के साथ अपनी सीट पर पूजा करने गई थी। आरोप है कि इतने में ही उनका पूर्व सहकर्मी पवन लवानियां आ गया। वो पीड़ित महिला अधिवक्ता और जूनियर अधिवक्ता के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उनका दुपट्टा खींच लिया। उसके साथ चार-पांच लोग और भी थे। सभी ने दोनों को घेर लिया। बलात्कार का प्रयास किया। दोनों ने बहुत हल्ला मचाया, लेकिन दीपावली के कारण दीवानी में कम लोग थे। इतने में उनका एक जूनियर उन्हें बचाने पहुंचा। तब कहीं जाकर दोनों महिला अधिवक्ताए आरोपियों के चंगुल से बच पाई ।
पांच आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
महिला अधिवक्ता की तहरीर पर पुलिस ने पवन लवानियां, सुरेंद्र सहित पांच अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर राजीव कुमार का कहना है कि पीड़िता और आरोपी पहले सहकर्मी थे। पीड़ित महिला अधिवक्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ विधि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पीड़ित महिला अधिवक्ता और उसकी जूनियर दहशत में है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
महिला अधिवक्ता की तस्वीर पर पुलिस ने दो नाम शब्द और अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 क, 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया है ।