Aligarh: जिलाध्यक्ष का ऐलान; हाउस टैक्स के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं

Aligarh News: अलीगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधी मंडल के दर्जनो व्यापारियो ने नगर निगम व नगर पालिका के द्वारा वसूले जा रहे हाउस टैक्स व पाॅलिथिन अभियान का विरोध किया।

Update: 2024-03-07 07:40 GMT

विभिन्न मांगो को लेकर सौंपा ज्ञापन source: Newstrack 

Aligarh News: अलीगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधी मंडल के दर्जनो व्यापारियो ने नगर निगम व नगर पालिका के द्वारा वसूले जा रहे हाउस टैक्स व पाॅलिथिन अभियान का विरोध किया। इसके साथ ही विभिन्न मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीँ जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत में बकाया हाउस टैक्स पर ब्याज मूल धन से भी अधिक होने के कारण हाउस टैक्स का बकाया वसूली नहीं हो पा रहा है।

व्यापार के साथ सरकार का राजस्व भी प्रभावित

बिजली विभाग की भाँति एकमुश्त समाधान योजना बनाकर दण्ड ब्याज की माफ़ी कर मूलधन आसान किस्तों में जमा कराए जाने की योजना लाई जाने से भारी मात्रा में बकाया हाउस टैक्स की राशि स्थानीय निकायों को प्राप्त हो जाएगी। जिससे स्थानीय निकायों की स्थिति में सुधार होगा। इसके साथ ही आम जनता को भारी राहत भी मिलेगी। हाउस टैक्स बकाया होने पर स्थानीय निकायों द्वारा सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है। जिससे मकान मालिक से वसूली न कर किरायेदार व्यापारियों की दुकानों को सील किया जा रहा है।

जिसमे व्यापार के साथ-साथ सरकार का राजस्व भी प्रभावित होता है। इसीलिए उन्होंने इस बात का अनुरोध किया है कि किरायेदार द्वारा मकान मालिक को किराया दिया जाता है और हाउस टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी मकान मालिक की होती हैं। हाउस टैक्स बाकी होने पर किरायेदार के कब्जे वाली सम्पत्ति को सील न कर मकान मालिक के विरूद्ध हाउस टैक्स वसूली की कार्यवाही की जाए।

यदि अत्यन्त आवश्यक हो तो किराया स्थानीय निकाय के हित में अटैच कर लिया जाए। अधिकांश दुकानों में पानी के कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु स्थानीय निकाय द्वारा गृहकर के बिलों में सभी से जलकर वसूला जा रहा है। जिन दुकानों पर पानी का कनेक्शन नहीं है। वहाँ से जलकर की वसूली समाप्त की जाये। स्थानीय निकाय द्वारा पाॅलिथिन पाबंदी के नाम पर फुटकर के छोटे दुकानदारों पर जुर्माना किया जा रहा है। प्रतिबन्धित पाॅलिथिन के उत्पादन पर रोक नहीं लगाई जा रही है। बाजारों में चालान व जुर्माना करने के स्थान पर प्रतिबन्धित पोलोथीन के निर्माण पर रोक लगाने की कार्यवाही की जाये और जुर्माना लगाया जाये।

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