Aligarh News: युवक की हत्या और मां को गोली मार किया घायल, पांच को उम्र कैद

Aligarh News: 7 वर्ष पहले युवक की हत्याकर तथा उसकी मां पर जानलेवा हमला करते हुए गोली मारकर घायल कर दिया गया। जिसमें 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।

Update:2024-04-16 22:43 IST

Symbolic Image (Pic:Social Media)

Aligarh News: टप्पल थाना क्षेत्र के गांव मालव में 7 वर्ष पहले युवक की हत्याकर तथा उसकी मां पर जानलेवा हमला करते हुए गोली मारकर घायल कर दिया गया। जिसमें 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसी मामले में लगातार सुनवाई जारी थी। सत्र न्यायालय अलीगढ़ के एडीजे प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 35 -35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एक आरोपित के साक्ष के अभाव में दोष मुक्तकर दिया गया है।

आपको बता दें, कि घटना 7 वर्ष पूर्व ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई थी और मां पर आरोपितों ने गोली चलाई थी। गोली लगने के बाद मां बुरी तरह घायल हो गई थी। जिसको अलीगढ़ के जे एन मेडिकल में उपचार के लिए भेजा गया था। एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि टप्पल क्षेत्र के गांव मालव में निवासी बच्चू सिंह ने तहरीर दी थी। कहा कि 4 जुलाई 2017 को देर शाम उनका नाती अरविंद खेत से ट्रैक्टर लेकर लौट रहा था। सामने से कैसे राज उर्फ कैशी, लोकेंद्र भी ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे। रास्ते से निकलने को लेकर कैसी वे लोकेंद्र ने अरविंद के साथ गाली गलौज कर दी। विरोध करने पर हमला कर दिया अरविंद की पत्नी रामवती, बेटा राजेंद्र बीच बचाब कर रहे थे कि पत्नी राजवती व बेटे राजेंद्र को गोली मारी राजेंद्र को आनंन-फानन में गंभीर हालत में नोएडा के कैलाश अस्पताल ले जाया गया।

इस घटना में गांव के केशराज, उर्फ केशी ,लोकेंद्र,महेश,जागेराम,,विनोद, सुभाष, भीष्म को नाम जद किया गया था। विवेचना में भीष्म का नाम निकाल दिया गया था और चार्जशीट तैयार की गई। अलीगढ़ न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान सुभाष की मौत हो गई। जब की अदालत में भीष्म को फिर से तलब कराया गया। इस दौरान साक्ष्य में गवाही के आधार पर यह तय किया गया कि भीष्म घटना के समय गांव में न होकर पलवल स्थित अपने घर पर बच्चों के पास था। मामले में अलीगढ़ माननीय न्यायालय ने केशराज ,लोकेंद्र,महेश,जागेराम,विनोद को दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा सुनाई साथ 35 हजार का आर्थिक अलीगढ़ न्यायालय द्वारा जुर्माना भी लगाया गया है।

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